हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश, मुसाफिरखाना पर लगा सील हटाएं, फिलहाल 3 लाख टैक्स जमा करना होगा

Moradabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुसाफिर खाना प्रबन्ध समिति को फिलहाल 3 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नगर निगम को सील हटाने के भी आदेश जारी किये।

Report :  Sudhir Goyal
Update:2024-01-16 22:16 IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Social Media)

Moradabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार (16 जनवरी) को नगर निगम टीम ने इस्लामिया मुसाफिर खाने पर लगाई सील हटा दी। मुरादाबाद नगर निगम (Moradabad Municipal Corporation) ने ये सील 30 लाख रुपए टैक्स इस्लामिया कमेटी (Islamia Committee) द्वारा नगर निगम को जमा न करने पर लगाई थी। फिलहाल, उच्च न्यायलय ने इस्लामिया कमेटी को 3 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें, मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित इस्लामिया मुसाफिर खाने पर नगर निगम की सील आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दी गई। यह सील पिछले साल 29 नवंबर को लगाई गई थी।

इस्लामिया कमेटी पर 30 लाख बकाया

गौरतलब है कि, 30 लाख रुपए के बकाये को लेकर नगर निगम की मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने इस्लामिया मुसाफिर खाने को पिछले साल 29 नवम्बर को सील कर दिया था। जिसके खिलाफ इस्लामिया मुसाफिर खाना प्रबन्ध समिति इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। उच्च न्यायालय में 18 दिसम्बर को केस फाईल किया गया। वहीं, 21 दिसम्बर को केस पंजीकृत हुआ। जिस पर इसी महीने 3 जनवरी को सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने दी राहत, 3 लाख रुपए जमा करने के आदेश

हालांकि, प्रकरण को 11 मार्च में लिस्ट किया जाना है, परन्तु अदालत ने मुसाफिर खाना प्रबन्ध समिति को फिलहाल 3 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नगर निगम को सील हटाने के भी आदेश जारी किये। इस्लामिया मुसाफिर खाना प्रबन्धक शकील उर रहमान शम्सी ने इस कार्य में सहयोग करने वाले इकरामुल हक़ शम्सी, महबूब अख्तर शम्सी, अफीफ शम्सी, अब्दे इलाही शम्सी का शुक्रिया अदा किया।

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