Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 14 लाख की संपत्ति कुर्क
Moradabad News: शनिवार को जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह के आदेश के बाद पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट का आरोपी थाना मुगल पूरा निवासी तसलीम उर्फ टिम्मा बरवालान मुग़लपुरा की 13 लाख 83 हजार 791 रुपए की संपति को कुर्क किया हैं।
Moradabad News: यूपी के जनपद मुरादाबाद में पुलिस ने अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में थाना मुगल पूरा पुलिस ने अपराध, गुंडा गर्दी से अर्जित करने वाले मशहूर सट्टेबाज तसलीम उर्फ टिम्मा पुत्र फिद्दन की संपति को कुर्क की। आज शनिवार को जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह के आदेश के बाद पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट का आरोपी थाना मुगल पूरा निवासी तसलीम उर्फ टिम्मा बरवालान मुग़लपुरा की 13 लाख 83 हजार 791 रुपए की संपति को कुर्क किया हैं। इससे पहले पुलिस ने मुनादी कर क्षेत्र वासियों को सूचित भी किया था।
पुलिस के मुताबिक तसलीम उर्फ टिम्मा एक कुख्यात ओर निर्दय गैंगस्टर हैं जिस पर अनेकों अपराधिक मामले दर्ज़ हैं। सदर कोतवाली थाना पुलिस टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी कोतवाली सुनीता दहिया के नेतृत्व में शनिवार शाम को को मुगलपुरा थाना क्षेत्र के फकीरों वाली गली मोहल्ला बरबलान निवासी गैंगस्टर एक्ट का आरोपी तसलीम उर्फ टिम्मा पुत्र फिद्दन का 31 वर्ग मीटर का मकान जिसकी कीमत 13 लाख 83 हजार 791 रुपए की कीमत का एक मकान कुर्क किया हैं। पुलिस के मुताबिक तसलीम उर्फ टिम्मा सटोरिया हैं वह कई वर्षो से सट्टा और जुआ करवा रहा था।
इससे ही उसने लाखो की संपति बनाई, सटोरी तसलीम उर्फ टिम्मा के खिलाफ बीते वर्ष थाना मुगलपुरा पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसकी संपत्ति को चिह्नित किया गया। मुरादाबाद जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह के आदेश पर मकान कुर्क किया गया हैं। इस दौरान पुलिस ने मुनादी भी कराई पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की न कोई खरीद करेगा और न ही बेच सकेगा।
सिटी मजिस्ट्रेट किंकुश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्पत्ति कुर्क होने के बाद उस पर सिर्फ ओर सिर्फ सरकार का अधिकार होता है जब तक अपराधी पर अदालत द्वारा कोई फैसला नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों पर यही कार्रवाई की जाएगी।