Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी पर एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला टला, पढ़ें पूरी खबर

Mukhtar Ansari Case: 2009 में कपिलदेव की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह सातवां मामला होगा जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले 6 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जा चुकी है।

Update:2023-08-22 13:03 IST
Mukhtar Ansari Case Latest Update (Photo: Social Media)

Mukhtar Ansari Case Latest Update: बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुनाहों की सजा पर एक-एक कर फैसला सुनाया जा रहा है। अब तक छह मामलों में उसको सजा सुनाई जा चुकी है। आज यानी 22 अगस्त को एक और मामले में माफिया मुख्तार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में फैसला टाल दिया है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।

दरअसल, 2009 में कपिलदेव की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह सातवां मामला होगा जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले 6 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

क्या है कपिलदेव हत्याकांड?

करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव के रहने वाले कपिलदेव सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी। हालांकि, इस मूल केस में मुख्तार बरी हो चुका है। जबकि इस हत्या के मामले के साथ मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाया गया था जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी पर आज यानी 22 अगस्त को फैसला आना है। जिसे गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने टाल दिया है।।

अभी तक 6 मामलों में हो चुकी है सजा-

माफिया मुख्तार अंसारी चार दशक तक अपराध करता रहा, उसे पहली सजा योगी सरकार में पिछले साल सितंबर में ही सुनाई गई थी। इसके बाद से 6 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी सजा पा चुका है। मुख्तार पर दर्ज 61 मुकदमों में अभी तक 22 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें से 8 मामलों में मुख्तार पर आरोप तय हो चुके हैं। जिसमें बहस गवाही के बाद फैसला आना बाकी है। अब तक जिन 6 केस में मुख्तार को सजा सुनाई गई, उनमें पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद की सजा मिली है। इससे पहले गाजीपुर, लखनऊ और वाराणसी के ही 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी। 2003 में मुख्तार अंसारी को दिल्ली की टाडा कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

मुख्तार परिवार पर 97 मामले-

माफिया मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा जेल में बंद है। मुख्तार समेत उसके परिवार पर 97 मामले दर्ज हैं। अकेले मुख्तार पर हत्या के 8 समेत 61 मामले दर्ज हैं। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 मामले दर्ज हैं तो वहीं मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है।

586 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी जब्त-

मुख्तार अंसारी गैंग के 288 सदस्यों पर अब तक 155 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 202 गिरफ्तार भी किया गए हैं। 6 के विरुद्ध एनएसए की कारवाई की गई है। साथ ही 156 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस अब तक मुख्तार अंसारी की 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 2100 करोड़ से अधिक की आय का अवैध कारोबार बंद किया जा चुका है।

कौन है माफिया मुख्तार अंसारी? -

मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहानउल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था।

- गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है।

-मुख्तार 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

-1947 की लड़ाई में मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को शहादत के लिए महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहानउल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुधरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। ऐसे संभ्रांत परिवार से तालुक रखने वाले मुख्तार ने अपने कारनामों से आज परिवार की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचाया है।

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