बच्चों के बीच रखनी होगी 6 फीट की दूरी, नहीं शेयर कर सकेंगे स्टेशनरी व टिफिन

कोरोना वायरस के कारण देश में अनलॉक शुरू हो चुका है। सरकार ने अनलाक के तहत कुछ शर्तों के साथ दुकाने से लेकर आफिस तक सभी कुछ खोलने की अनुमति दे दी है।

Update:2020-06-10 16:11 IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण देश में अनलॉक शुरू हो चुका है। सरकार ने अनलाक के तहत कुछ शर्तों के साथ दुकाने से लेकर आफिस तक सभी कुछ खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन अभी भी स्कूलों को बंद ही रखा गया है।हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाने की संभावना बतायी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही स्कूलों को खोलने के संबंध में गाइडलाइन आने की खबर आ रही है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) से गाइडलाइन तैयार करने को कहा है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार गाइडलाइन को मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे स्कूलों में लागू किया जायेगा। न्यूजट्रैक ने बीती 09 मई को इस संबंध में समाचार दिया था।

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खबर है कि एनसीईआरटी ने स्कूलों को दोबारा खोलने पर अपनी गाइडलाइन तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप दिया है। गाइडलाइंस में स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और परीक्षाओं को आयोजित कराने के संबंध में भी नियम होंगे। एनसीईआरटी की गाइडलाईन के मुताबिक बच्चों को अब हफ्ते में केवल 3 दिन ही स्कूल जाना होगा। जिसमे एक दिन में स्कूल के 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को ही स्कूल में आने की अनुमति होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को अगले दिन स्कूल आना होगा। एक कक्षा के छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा।

इसकी बजाय रोल नंबर के आधार पर सम-विषम का सूत्र अपनाया जायेगा। स्कूल अवधि में बच्चों को आपस में किसी भी तरह की शेयरिंग से रोका जायेगा। वह न तो अपने स्टेशनरी को आपस में बदल सकेंगे और न ही अपना टिफिन शेयर कर सकेंगे। गाइडलाईन में कहा गया है कि स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार दो पालियों में और खुले मैदान में भी कक्षाओं का संचालन कर सकते है।

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गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। स्कूल प्रबंधकों व शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि कक्षाओं में बच्चों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य रखी जाए। कक्षाओं में भी गृहकार्य पर ज्यादा जोर दिया जायेगा। स्कूलों में सभी तरह के समारोहों पर रोक रहेगी और सुबह की प्रार्थना सभा तथा शिक्षक-अभिभावक मीटिंग भी स्थगित रखी जायेगी।

स्कूल में प्रवेश से पहले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक चिकित्सा, सुरक्षा या कोरोना संक्रमण की रोकथाम के किसी कार्य से जुडे़ है, उन्हे स्कूल में इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी। गाइडलाइंस में अभिभावकों को बताया जाएगा कि बच्चों को स्कूल भेजते और उनके घर लौटते समय उन्हें किस तरह सावधानियां बरतनी हैं। स्कूल ऑनलाइन टीचिंग के विकल्प को जारी भी रख सकते है। वे ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकते हैं।

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