इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन व कुछ अधिकारियों द्वारा नोएडा स्पोर्ट्स ट्रस्ट बनाने पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास से 6 जुलाई तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। और पूछा है कि क्या नोएडा के चेयरमैन व कुछ अफसरों के स्पोर्ट्स ट्रस्ट को सरकार द्वारा अधिगृहीत जमीन देने में सिविल गलती के साथ अपराध किया गया है। और अपराध करने वालों पर क्या कार्यवाई होगी।
कोर्ट ने यह भी पूछा है, कि क्या नोएडा अथॉरिटी स्वयं स्पोर्ट्स नही करा सकती और किस कानून के तहत ट्रस्ट बनाया तथा जमीन भी दे दी गयी।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ट्रस्ट को आवंटित जमीन का मालिक कौन है। कानून से स्थापित वैधानिक नोएडा अथॉरिटी कैसे स्वयं के अधिकारियों का ट्रस्ट कैसे बना सकती है और फंड दे सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जिला टेनिस एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा यह समझ से परे है कि एक नोएडा अथॉरिटी अपने अफसरों का एक ट्रस्ट कैसे बना सकती है। सुनवाई 6 जुलाई को होगी।