बकाया जमा नहीं करने पर पेट्रोल पंप की जमीन वापस लेगा नोएडा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण ने अपनी परिसंपत्तियों पर देय धनराशि वापस नहीं मिलने पर बकायदारों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत सेक्टर-51 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोल पंप) को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है।

Update: 2019-02-04 13:53 GMT

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने अपनी परिसंपत्तियों पर देय धनराशि वापस नहीं मिलने पर बकायदारों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत सेक्टर-51 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोल पंप) को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। भूखंड पर कब्जा करने के लिए प्राधिकरण विशेषाकार्यधिकारी ने वर्क सर्किल को लिखित आदेश जारी कर दिया है।

यहीं नहीं उक्त कंपनी को 10 दिन के अंदर बकाया राशि जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में वसूली के लिए आरसी निर्गमन की वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश के तहत पेट्रोल पंप पर प्राधिकरण का 16 करोड़ 10 लाख 79 हजार 906 रुपए बकाया है। हालांकि यह इतना बड़ा बकाएदार नहीं है। जितना इन संपत्तियों पर क्रियाशील बैंकों का है। यह जानकारी चौकाने वाली है। इससे प्राधिकरण को कई सौ करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है।

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प्राधिकरण ने निजी व्यक्तियों को अनुज्ञा पर परिसंपत्तियों को आवंटित किया है। प्राधिकरण इन आवंटियों से प्रतिमाह की दर से किराया वसूल करता है। इसमे शहर में संचालित हो रहे कई पेट्रोल पंप व आठ बैंक व अन्य कई व्यवसायिक दुकानें शामिल हैं जिन पर कई सौ करोड़ रुपए बकाया है। इनसे बकाया वसूलने के लिए प्राधिकरण कई बार नोटिस जारी कर चुका है। यही नहीं साधारण ब्याज के लिए एक मुश्त समाधान योजना भी लाया था। ऐसे में न तो नोटिस और न ही योजना का असर इन आवंटियों पर दिख रहा है। अब प्राधिकरण इन बकायदारों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इनसे अपनी जमीन वापस लेने के लिए वर्क सर्किल अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को प्राधिकरण में एक बैठक भी हुई।

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पहले चरण में सेक्टर-51 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम काॅरपोरेशन का प्रेट्रोल पंप व सेक्टर-29 स्थित ब्रह्मपुत्र कांप्लेक्स में आवंटी लक्ष्मी कैफे हाउस। इस परिसंपत्ति को निरस्त किया जा चुका है, लेकिन यहां किसी अन्य के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। लिहाजा प्राधिकरण ने इसे तत्काल प्रभाव से खाली कराने को कहा है। ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों बकायदार हैं जो सालों से व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण को एक रुपए भी नहीं दिए। इससे प्राधिकरण को कई सौ करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है।

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आठ बैंकों पर करोड़ों बकाया, अब होगी वसूली

इन परिसंपत्तियों में शहर के लीड बैंक भी शामिल है। जिनकी शाखाएं प्राधिकरण की जमीन पर सालों से चल रही हैं, लेकिन अब तक इन्होंने बकाया जमा नहीं किया। बैंको को पहले भी नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में उन्होंने चक्रविद्धि ब्याज में छूट देने के लिए कहा था। लिहाजा प्राधिकरण ने बोर्ड के अनुमोदन के बाद एक साधारण ब्याज यानी 14 प्रतिशत के हिसाब से बकाया जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना निकाली थी जिसमें स्पष्ट था 31 जनवरी तक साधारण ब्याज के साथ बकाया रकम जमा नहीं करने पर अतरिक्त 11 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

बैंक स्थान बकाया राशि

भारतीय स्टेट बैंक सेक्टर-02 96,66,70,024

कैनरा बैंक प्राधिकरण परिसर सेक्टर-06 12,19,94,956

ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स सेक्टर-20 4,33,14,252

यूको बैंक सेक्टर-03 27,91,57,064

सिंडिकेट बैंक सेक्टर-18 2,48,42,964

ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स फेस-2 62,44,954

विजया बैंक प्राधिकरण परिसर सेक्टर-06 1,67,93,465

पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-18 13,37,93,064

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