Noida News: नोएडा में भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो पड़ेगा भारी, धारा 144 लागू
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर जनपद में धारा 144 लगा दी गई है। जनपद में धारा 144 आज यानी की 20 जुलाई से तीन अग्स्त 2023 तक लागू रहेगी।
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर जनपद में धारा 144 लगा दी गई है। जनपद में धारा 144 आज यानी की 20 जुलाई से तीन अग्स्त 2023 तक लागू रहेगी। इस दौरान सड़कों पर मोहर्रम, नमाज, पूजा पाठ, आंदोलन या फिर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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इसलिए लगाई गई धारा 144
बता दें कि 29 जुलाई को मोहर्रम के मद्देनजर मातम जुलूस निकाला जाएगा। वहीं, 28 जुलाई को एशियाई जूनियर एथलीटी 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस खेल में देश व विदेश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जनपद में परीक्षाएं और किसान आंदोलन पहले से ही प्रस्तावित हैं। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए गौतम बु्द्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जनपद में धारा 144 लागू कर दिया है। एसीपी कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है, क्योंकि असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं।
हृदेश कठेरिया ने कहा कि प्रदर्शन या फिर मोहर्रम जूलूस के दौरान शांति भंग हो सकती है। ऐसे में किसी भी तरह कि अप्रिय घटना से बचने के लिए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। उन्होने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शरारती तत्वों द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए।
इन नियमों का करना होगा पालन
एसीपी कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि जनपद में धारा 144 लागू होने के दौरान धरना प्रदर्शन पर अनशन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशे का सेवन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। बिना प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह या फिर धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।