अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में मुलायम सिंह यादव को जारी हुई नोटिस

यह आदेश जस्टिस शशिकांत की बेंच ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया। याचिका में 10 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर केा कथित तौर पर धमकाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखनऊ द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

Update: 2019-04-15 16:07 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकाने के एक पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उक्त याचिका पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

कोर्ट ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया आदेश

यह आदेश जस्टिस शशिकांत की बेंच ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया। याचिका में 10 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर केा कथित तौर पर धमकाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखनऊ द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

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याची का तर्क है कि मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले को परिवाद में सुने जाने का आदेश दिया था, लेकिन मामले में सभी साक्ष्य पहले ही विवेचना में सामने आ गए हैं, लिहाजा इस मामले को परिवाद के तौर पर चलाये जाने के स्थान पर मुलायम सिंह को सीधे कोर्ट में तलब किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

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