अब 15 मार्च को होगी आजम खां की याचिका सुनवाई

प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां, पत्नी व बेटे की गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई टल गयी है। न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीश तथा न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और मुख्य न्यायाधीश को नयी पीठ गठित करने के लिए अनुरोध किया है।

Update: 2019-03-14 15:50 GMT
आजम खान की फ़ाइल फोटो

प्रयागराज: प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां, पत्नी व बेटे की गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई टल गयी है। न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीश तथा न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और मुख्य न्यायाधीश को नयी पीठ गठित करने के लिए अनुरोध किया है।

याचिका की सुनवाई 15 मार्च को होगी। आजम खां व परिवार पर बेटे अब्दुल्ला की जन्मतिथि की दो तिथियों के प्रमाण पत्र का लगातार फायदा उठाने व धोखाधड़ी करने का आरोप है। रामपुर के गंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को आजम खां ने चुनौती दी है।

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