UP News: यूपी में सिंघम बने पुलिस कप्तानों के लिए बड़ा झटका, जिलों में डीएम साहब ही सुपर बॉस
UP News: उत्तर प्रदेश में फिर से पुरानी कानून व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर की अध्यक्षता में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जिलाधिकारी ही कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे।
UP News: उत्तर प्रदेश में फिर से पुरानी कानून व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर की अध्यक्षता में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जिलाधिकारी ही कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। इसको लेकर सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद जिलों के पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है। अब उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा। वहीं, कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बिना डीएम की मंजूरी के थानाध्यक्ष नहीं होगा पोस्ट
बता दें कि 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन अब योगी सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि जिलों की कमान जिलाधिकारियों को सौंप दी जाए। जिसके बाद योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब बिना जिलाधिकारी की मंजूरी के थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा। पहले पुलिस अधीक्षक ही थानों में थानाध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब उन्हें डीएम की अनुमति लेनी होगी। जिससे जिलों में अपने आपको तोप समझने वाले पुलिस अधीक्षकों को बड़ा झटका लगा है। जारी किए गए नये आदेश के मुताबिक जिलों में डीएम साहब ही सुपर बॉस होंगे, उनकी परमीशन के बिना कानून व्यवस्था को लेकर कोई फैसला अब पुलिस कप्तान नहीं ले पाएंगे।
जारी हुआ ये आदेश
जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं है, उन जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक पुलिस लाइन पर की जाएगी। जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी डीजीसी एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था की बैठक स्वयं के स्तर पर जिलाधिकी की बैठक से पूर्व कर ली जाए।