हाईकोर्ट : पावर कारपोरेशन नैनी डिवीजन टैक्स वसूली घोटाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन नैनी डिवीजन प्रयागराज में ठेकेदारों के भुगतान में टीडीएस व वैट टैक्स की करोड़ों की कटौती न कर घपला करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर व्यवसायिक कर आयुक्त को तीन माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को आयुक्त को नये सिरे से शिकायत भेजने का भी आदेश दिया है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन नैनी डिवीजन प्रयागराज में ठेकेदारों के भुगतान में टीडीएस व वैट टैक्स की करोड़ों की कटौती न कर घपला करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर व्यवसायिक कर आयुक्त को तीन माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को आयुक्त को नये सिरे से शिकायत भेजने का भी आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अरूण मिश्र की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि बिजली विभाग नैनी के अधिशासी अभियंता महेन्द्र पाल व अन्य अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की टैक्स कटौती नहीं की।
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विभाग ने स्वीकार किया है कि 24 लाख व 23 लाख 94 हजार 741 रूपये की टैक्स वसूली नोटिस मिली है। किन्तु हजारों करोड़ की टैक्स सम्पत्ति के घोटाले के आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पर कोर्ट ने याची को तीन हफ्ते में व्यवसाय कर आयुक्त उ.प्र. को शिकायत भेजने तथा उसे तीन माह में निर्णीत किये जाने का आदेश दिया है।