जरूरतमंद लोगों को राहत पहुॅचा रहा है लोक निर्माण विभाग
बताया कि राहत पैकेट में एक सप्ताह के लिये राषन सामग्री जिसमे तीन किलो ग्राम आटा, तीन किग्रा चावल, एक किलोग्राम दाल, आधा किलोग्राम सरसो तेल, एक-एक पैकेट सब्जी मषाला, दो किलोग्राम आलू व एक साबुन रखा गया है।
मीरजापुर। कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी के दृष्टिगत लाकडान के दौरान लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए कम्यूनिटी किचेन के द्वारा खाना पहुॅचाया जा रहा है। इस अवसर पर आज प्रभावित व जरूरतमंद लोगों के दरवाजे तक राहत सामग्री पहुचाने के लिये गाडी को भी रवाना किया गया।
इस अवसर पर राहत सामग्री की गाडी को हरी झण्डी दिखा कर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण देवपाल व कन्हैया झां के द्वारा रवाना किया गया। अधिशासी अभियन्ता कन्हैया झां ने बताया कि लाकडाउन के दौरान विगत 25, 26 मार्च से ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से कम्यूनिटी किचेन चलाया जा रहा है।
इस दौरान काफी कतिपय जरूरतमंद लोगों के द्वारा फोन पर राशन आदि की मांग की जा रही थी जिसके क्रम में राहत सामग्री वाहन को चलाकर मांग करने वालों के घरों पर राहत खाद्य सामग्री पहुॅचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राहत वाहन में 200 पैकेट राशन सामग्री लेकर भेजा जा रहा है। जहां से मांग की गयी थी वहां पर पहुॅचाया जायेगा।
वाहन पर विभाग के अवर अभियन्ता श्रवण कुमार के अलावा दो अन्य कर्मचारी रहेगे। बताया कि राहत पैकेट में एक सप्ताह के लिये राषन सामग्री जिसमे तीन किलो ग्राम आटा, तीन किग्रा चावल, एक किलोग्राम दाल, आधा किलोग्राम सरसो तेल, एक-एक पैकेट सब्जी मषाला, दो किलोग्राम आलू व एक साबुन रखा गया है। यह राहत का कार्य लाकडाउन तक चलाया जायेगा।
लाकडाउन के पालन के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया दिशा निर्देश
मीरजापुर। डीएम सुशील कुमार पटेल ने अपने आदेश के तहत कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश 15 अप्रैल के माध्यम से जनसामान्य की कठिनाइयों को देखते हुये चयनित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
डीएम ने कहाकि सरकार क्षेत्र के कार्यालय जो लाकडाउन के दौरान बन्द रखे गये थे वे अधिकतम वन थर्ड कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेगें। कार्यालय आने जाने जाने वाले कर्मचारियों हेतु कार्यालयाध्यक्ष दिवस के अनुसार आदेश जारी करेगें साथ ही उनके पास हेतु स्वयं अथवा नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी करायेगें।
इन कार्यो को मिली कराने की अनुमति
राष्ट्रीय राजमार्ग, डेडीकेटेड, फ्रेट कारीडोंर, रेलवे के कार्यालय, पावरग्रिड, पावर कारपोरेशन से संबंधित कंस्ट्रक्शन कार्य, मेडिकल कालेज में हो रहे निर्माण कार्य का संचालन, कालीन कारपोरेट उद्योग संचालन, ऐसे कालीन कारपोरेट उद्योग जो एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं, तथा उनके कर्मचारी बुनकर उसी परिसर में आवासीय हैं, के ही संचालन की अनुमति होगी।
खनन कार्य संचालन, निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक सेवाओं का संचालन, जेपी सीमेन्ट फैक्ट्री चुनार का अधिकतम वन थर्ड के कर्मचारियों के साथ संचालन, किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त लिखित अनुमति इस शर्तो के साथ दी जायेगी कि जिले में कन्टेन्मेंट जोन में किसी भी कार्य की अनुमति नहीं होगी।
नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूतम श्रमिकों के साथ अवश्यक्तानुसार गतिविधियां संचालित की जायें।
संचालित किये जाने हेतु कार्यालय अध्यक्ष,प्रबन्धक, स्वामी कोविड-19 के मैनेजमेन्ट के लिये किये जाने वाले सुरक्षा उपायों को मशीन और कार्मिकों,श्रमिकों की तैनाती नियोजित कर्मियों, श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्था की जाये एवं उक्त से कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।
श्रमिकों के लिए मास्क, गमछा, सेनेटाइजर जरूरी
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोक-थाम बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टंसिंग का पालन करें एवं श्रमिकों की सुरक्षा के दृश्टिगत मास्क, गमछा, सेनेटाइजर एवं हैण्डवास , साबुन का प्रयोग अनिवार्य होगा। पेयजल साफ-सफाई स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायें। जिससे खनन पट्टा क्षेत्र में तैनात कर्मियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे।
कार्मिक श्रमिकों हेतु हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जायें । कार्मिक, श्रमिकों द्वारा होममेड फेस मास्क, गमछा का प्रयोग करने हेतु नाक व मुह को ढककर रखा जायेगा। मदिरा पान धूम्रपान एवं तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। कार्य स्थल पर ऐसे श्रमिकों का नियोजन न किया जाये जिसमें सामान्य रूप से बुखार, खासी एवं जुखाम आदि के लक्षण हो।
किसी श्रमिक कार्यरत कर्मचारी के कोरोना कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कट्रोल रूम पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। खनन क्षेत्र में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल पर डाउन लोड किया जाये।
मनरेगा कार्य दो मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग से हों
जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत सभी कार्य न्युनतम दो मीटर की सोशल डिस्टंसिंग तथा फेस मास्क व अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देशोंं की शर्त के साथ अनुमान्य किये जाते हैं। निजी चिकित्सालयों के लिये ये शर्ते लागू होगी प्राइवेट चिकित्सालय के चिकित्सकों,पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेसन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया हो।
प्राइवेट चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिये एक पृथक स्थल सुनिश्चित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित व क्रियाशील हो। प्राइवेट चिकित्सिालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे-मास्क,गमछा, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा एवं यथा आवष्यक पीपीई उपलब्ध हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त शर्तो के उल्लधंन पाये जाने पर खनन सक्रियाों को रोके जाने के साथ-साथ संबंधित पट्टाधरक, संचालन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।