Gorakhpur News Today: अब प्राइवेट गाड़ियों पर लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यहां देखें पूरा शेड्यूल
Gorakhpur News Today: परिवहन विभाग ने अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है।
Gorakhpur News Today: अभी तक परिवहन विभाग कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) को लेकर सख्ती कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में प्राइवेट वाहनों का भी चालान होगा। विभाग ने अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। 15 नवम्बर से अगले साल 15 नवम्बर तक विभिन्न नंबरों की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सहूलियत दी गई है। इसके बाद बिना सिक्योरिटी नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होगी।
कमर्शियल के बाद अब प्राइवेट गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रथम चरण में पंजीयन नंबर के अंत में शून्य या एक वाले वाहनों पर 15 नवंबर तक प्लेट लगाई जाएगी। उसके बाद पंजीयन नंबर के अंत में 2 या 3 वाले वाहनों पर लगेगी। प्राइवेट वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने लगाने के लिए शासन ने एक वर्ष का समय दिया है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है।
20 फीसदी भी कमर्शियल गाड़ियों पर नहीं लगी प्लेट
परिवहन विभाग अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती नहीं कर रहा है। जिसका नतीजा है कि कमर्शियल वाहनों के मालिक भी इसे लेकर लापरवाह हैं। गोरखपुर में 58 हजार से अधिक कमर्शियल वाहन हैं। लेकिन इनमें से बमुश्किल 12 हजार गाड़ियों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। जिले में 868452 प्राइवेट वाहन हैं। इसके अलावा लगभग 57959 वाहन कमर्शियल हैं।
बिना नंबर प्लेट गाड़ियों का फिटनेस नहीं होगा
नई नंबर प्लेट के बिना परिवहन विभाग में फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। नई नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रक्रिया को भी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं।
नंबर प्लेट के लिए निर्धारित समय
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 नवंबर 2021 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 मई 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक