Varanasi News: मुश्किल में फंसी सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला, कोर्ट ने पीड़िता के खिलाफ जारी किया वारंट

Varanasi News: वाराणसी जिले में घोषी से सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता अब मुश्किल में फंस गई है।

Report :  Ashutosh Singh
Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-08-02 21:40 IST

कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

Varanasi News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) जिले के घोषी सांसद अतुल राय (Atul Rai) के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता अब मुश्किल में फंस गई है। वाराणसी कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है की युवती ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

सांसद पर जालसाज महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था 

सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता एक जालसाज महिला है।

महिला ने बनवाए फर्जी दस्तावेज

सांसद अतुल राय पर मुकदमा दर्ज कराने के समय उसने अपनी हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल की थी, जिसमे उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी। वहीं पूर्व में भी उसने यूपी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह सब्बल के ऊपर वर्ष 2015 में छेड़खानी व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

सांसद अतुल राय (फाइल फोटो:सोशल मीडिया)

जिसमें उसने दाखिल अपने हाई स्कूल के अंक पत्र में अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 दर्शायी है। ऐसे में स्पष्ट है कि केवल धन ऐंठने के लिए फर्ज़ी दस्तवेजों के आधार पर पीड़िता लोगों के खिलाफ फर्ज़ी मुकदमा दर्ज कराती है।

कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

इस मामले में कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इस मामले में कोई कारवाई पुलिस द्वारा नहीं करने पर सांसद अतुल राय के अधिवक्ता ने कोर्ट में थाने से प्रगति आख्या तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर आनन-फानन में कैंट पुलिस सोमवार को कोर्ट पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त किया।

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