टीचरों की भर्ती में भी फंसा पेंच, भर्तियां रहेंगी कोर्ट के आदेश के अधीन
एक लाख 65 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। ऐसे ही मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ कर रही है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन कुशीनगर की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने टीचरों की इस भर्ती को याचिका के निर्णय के अ
इलाहाबाद: एक लाख 65 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई अब 22 मार्च को होगी। ऐसे ही मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ कर रही है।आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन कुशीनगर की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने टीचरों की इस भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।
याची अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है। किंतु समायोजित शिक्षा मित्रों को लगातार दो वर्षों में टीईटी सहित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता हासिल करने का मौका दिया है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार शासनादेश व संशोधन कानून के चलते शिक्षा मित्रों को योग्यता हासिल करने के बाद नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। याची एसोसिएशन की आशंका है कि यदि शिक्षक के सभी पदों को भर लिया गया तो उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। जिससे उनके अधिकारों का हनन होगा।
फिलहाल लखनऊ खण्डपीठ ने शिक्षक भर्ती पर 2017 टीईटी परिणाम की खामियों के चलते सहायक अध्यापक भर्ती रोक दी है। अब शिक्षा मित्रों की याचिका ने भी शिक्षक भर्ती का पेंच फंसा दिया है। फिलहाल एकलपीठ ने सुनवाई 22 मार्च तक के लिए टाल दी है।