UP Nikay Chunav 2023: सोनभद्र में निकाय चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, भाजपा प्रत्याशी के नामांकन पर पड़ी आपत्ति
Sonbhadra News: इस बार मामला नगरपालिका राबटर्सगंज अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में किए गए नामांकन से जुड़ा हुआ है। सपा उम्मीदवार की तरफ से अधिवक्ता के जरिए उनके नामांकन पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में उनकी जाति से जुड़े प्रमाण पत्र के मसले को आधार बनाया गया है।
Sonbhadra News: दुद्धी की पूर्व विधायक रूबी प्रसाद एक बार फिर मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है। इस बार मामला नगरपालिका राबटर्सगंज अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में किए गए नामांकन से जुड़ा हुआ है। सपा उम्मीदवार की तरफ से अधिवक्ता के जरिए उनके नामांकन पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में उनकी जाति से जुड़े प्रमाण पत्र के मसले को आधार बनाया गया है। रिटर्निंग आफिसर की तरफ से बुधवार की सुबह 11 बजे इस मामले में सुनवाई का समय दिया गया है। मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा होने के कारण, अब हर किसी के निगाहें, नामांकन को लेकर आने वाले फैसले पर टिक गई है।
प्रत्याशी पर आपत्ति से चुनाव में नया मोड़
बताते चलें कि गत 23 अप्रैल की शाम भाजपा की तरफ से नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी की गई थी, जिसमें नगरपालिका परिषद राबटर्सगंज के लिए दुद्धी की पूर्व विधायक रूबी प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया गया था। सोमवार को नामांकन तिथि के आखिरी दिन भाजपा की तरफ से उनका नामांकन भी कराया गया। जुलूस की शक्ल में सदर तहसील मुख्यालय पहुंचे भाजपाइयों ने जमकर दखखम दिखाया। वहीं रूबी के साथ, काफिले में शामिल सदर विधायक भूपेश चौबे, जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, जिला महामंत्री कृष्णमुरारी गुप्ता सहित पार्टी के अन्य दिग्गजों की मौजूदगी भी प्रमुखता से देखने को मिली। नगरपालिका को मोदी मैजिक के पहले से भाजपा का गढ़ होने के कारण रूबी प्रसाद को यहां जीत का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था लेकिन मंगलवार को पर्चा वापसी के समय के आखिरी क्षणों ने कांग्रेस उम्मीदवार ऊषा सोनकर की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्रा और अधिवक्ता रामजियावन यादव पूर्व (डीजीसी क्रिमिनल) के जरिए रूबी प्रसाद के नामांकन पर आपत्ति जताकर, मामले को एक नया मोड़ दे दिया गया।
इन बातों को आपत्ति का बनाया गया है आधार
एससी-एसटी आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान की तरफ से की गई शिकायत पर मई 2022 में जिलाधिकारी को रूबी प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसको रूबी प्रसाद की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, वहां से उनके खिलाफ किसी तरह के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस खेमे की तरफ से आपत्ति दाखिल करने वाले अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य स्क्रूटनी कमेटी की जांच में रूबी प्रसाद की जाति ठाकुर बताई गई है। जबकि उन्होंने नामांकन अनुसूचित जाति का बनकर दाखिल किया है। बताया कि रिटर्निंग आफिसर की तरफ से मामले में बुधवार की सुबह 11 बजे सुनवाई का समय दिया गया है। हाईकोर्ट में मामले को चुनौती देने के सवाल पर कहा कि अभी हाईकोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, जिससे राज्य स्क्रूटनी कमेटी का निर्णय कहीं से प्रभावित हुआ हो। फिलहाल, अब इस मामले में क्या सही है क्या गलत, इस पर निर्णय बुधवार को आना है। इसको देखते हुए अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली सुनवाई और उस पर आने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।