Sant Kabir Nagar: गैर इरादतन हत्या मामले में आठ दोषियों को सात साल की सजा

Sant kabir nagar news: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या मामले में 8 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है और 32 हजार रुपए जुर्माना देने को कहा है।

Report :  Amit Pandey
Update: 2022-06-24 07:13 GMT

Sant kabir Nagar : यूपी के संत कबीर नगर जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट में सुनवाई करते हुए 8 दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने गुरुवार को इस मामले में आरोपियों के ये सजा दी है। साथ ही प्रत्येक आरोपियों को रुपये 32 हजार जुर्माना देने को भी कहा है मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के नचनी गांव का है।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहदावल थानाक्षेत्र के नचनी गांव निवासी अवधनारायण, बैजनाथ, दीनानाथ, हरीराम, विजयबहादुर, चन्द्रभूषण, अंशुमान उर्फ धर्मेन्द्र, जितेन्द्र दिनांक 19 मार्च 2006 को पुरानी रंजिश को लेकर लाठी-डंडा से लैस होकर जान माल की धमकी देते हुए गांव निवासी शशिकान्त, शिवशंकर, विश्वनाथ, राजकिशोर के साथ मारपीट कर उन्हे गंभीर रुप से घायल कर दिया था, जिसके बाद उनके इलाज के दौरान शिवशंकर की मृत्यु हो गयी थी।

 32 हजार रुपए का जुर्माना 

न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत सभी आठ आरोपितों को दोषी करार दिया। सभी को सात-सात साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को रुपये 32 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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