Sant Kabir Nagar: कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहे थे MLA अनिल त्रिपाठी, गैर जमानती वारंट जारी

Sant Kabir Nagar News: गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। चर्चाओं का बाजार गरम है। अब पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Report :  Amit Pandey
Update:2024-01-06 20:21 IST

निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी (Social Media)

Sant Kabir Nagar News: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी (MLA Anil Tripathi) और उनके एक अन्य साथी को कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी होने पर जिले में राजनीतिक चर्चा तेज है। साथ ही, सियासी तापमान भी चढ़ गया है।

यह वारंट अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने रेप एंड पाक्सो एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी, छल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के एक मामले में निर्धारित तारीख पर उपस्थित न होने के कारण वारंट जारी किया है।

क्या है मामला?

ये मामला 25 वर्ष पुराना है। गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना से जिले में चर्चाओं का बाजार गरम है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मिठाई लाल का धोखाधड़ी व छल-कपट करने का एक मुकदमा गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें कार्रवाई आरोपियों का बयान के अधीन है। इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी उर्फ अनिल कुमार त्रिपाठी के अलावा आरएन सिंह भी आरोपित हैं। विधायक व आरएन सिंह के अनुपस्थित रहने तथा बार- बार सम्मन जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने को न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

राजनीतिक हलचल तेज 

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। चर्चाओं का बाजार गरम है। अब पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अनिल कुमार त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति की भूमि को दूसरी जाति दिखाकर बैनामा कराया था। सक्षम अधिकारी से इसका आदेश भी नहीं लिया गया था।

विधायक बोले- कोर्ट के आदेश का होगा सम्मान

वहीं, पूरे मामले पर मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने बताया, 'पीड़ित मिठाई लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार के एक सदस्य के निधन होने के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया। वारंट जारी होने की जानकारी मिली है। न्यायालय के आदेश का सम्मान हम सभी हमेशा करते हैं। निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपनी बात रखूंगा।'

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