Santakbirnagar News: बकाया मांगने पर सगे भाइयों ने जान से मारने का किया था प्रयास, न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज
Santakbirnagar News: महुली थाना क्षेत्र के ग्राम भिटहां निवासी मनबढ़ भाइयों के खिलाफ महुली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय नही मिलने पर न्यायालय की शरण लिया था।
Santakbirnagar News: महुली थाना क्षेत्र के ग्राम भिटहां निवासी मनबढ़ भाइयों के खिलाफ महुली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय नही मिलने पर न्यायालय की शरण लिया था। आरोपियों ने पीड़ित द्वारा बकाया रुपए मांगने पर उस पर गाड़ी चढ़ा कर मरने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है।
ग्राम नीबा होरिल निवासी गुलाब चंद पुत्र राम भवन ने दिए तहरीर में आरोप लगाया था कि ग्राम नीबा होरिल निवासी संतोष चतुर्वेदी पुत्र रणजीत चतुर्वेदी कुछ साल पूर्व भोतहा स्थित बालू घाट पर मैनेजर था। पीड़ित ने उसे बालू के लिए डेढ़ लाख रुपए दिया था। आरोपी संतोष द्वारा जब बालू नही दिया गया तो पीड़ित ने अपना रुपया मांगना शुरू किया। संतोष ने पीड़ित को डेढ़ लाख रुपए का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर जब पीड़ित ने इसके खिलाफ वाद दाखिल किया तो आरोपी भड़क गया।
पीड़ित के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया
आरोप है कि 23 मार्च 2023 को सुबह साढ़े आठ बजे पीड़ित खेत से घर जा रहा था, वह पुलिया के पास पहुंचा ही था कि उसी समय संतोष चतुर्वेदी अपने चार पहिया वाहन से आकर पीड़ित के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। पीड़ित ने किसी तरह सड़क से नीचे भाग कर अपनी जान बचाई। आरोपी संतोष ने पीड़ित को गाली गुप्ता देते हुए केस वापस लेने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। अन्यथा कि स्थिति में गाड़ी से कुचल कर मार डालने की भी धमकी दिया।
आरोप है कि पीड़ित के घर पहुंचने के कुछ देर बाद संतोष चतुर्वेदी अपनी भाई सुशील चतुर्वेदी और दो अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडे से लैस हो कर उसके घर पर गाली गुप्ता देते हुए चढ़ गए। जान बचाने के लिए पीड़ित घर में घुसने लगा तो आरोपियों ने घर में घुस कर लात घूसों और लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंच किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छुड़ा कर पीड़ित की जान बचाई। आरोप है कि नाराज आरोपियों ने गाली गुप्ता और जान माल की धमकी देते हुए पीड़ित के घर की कुर्सियां, बल्ब आदि सामान तोड़ डाला।
पुलिस ने पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की
पीड़ित ने मामले की शिकायत जब पुलिस से किया तो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः न्यायालय की शरण लेना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 352, 323, 504, 506, 427 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।