छात्रों के लिए बड़ी खबर: अभी नहीं देनी होगी फीस, स्कूलों को मिले ये निर्देश
कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते देश भर के स्कूल-कॉलेज बंद है। परीक्षाएं भी टल गयी है हालाँकि सब बंद होने के बाद भी कई स्कूलों से मैनेजमेंट अभिभावकों से फीस जमा करने को कहा रहे हैं।
लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते देश भर के स्कूल-कॉलेज बंद है। परीक्षाएं भी टल गयी है हालाँकि सब बंद होने के बाद भी कई स्कूलों से मैनेजमेंट अभिभावकों से फीस जमा करने को कहा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत नोएडा गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्देश जारी किये हैं।
फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया कि वे अभिभावकों से एडवांस में फीस की मांग न करें। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में किसी से फीस न मांगी जाए और अगर अभिभावक फीस नहीं देते हैं तो छात्र को ऑनलाइन पाठ्यक्रम से वंचित भी न किया जाए। शिक्षण संस्थानों को चेतावनी दी गयी कि ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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छात्रों की दी जाए ऑनलाइन क्लास
इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने भी शैक्षणिक संस्थानों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। जहां नोएडा के नव नियुक्त डीएम सुहास एल वाई ने आदेश दिया कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य न करे और छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो वहीं गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय ने भी ऐसे ही निर्देश जारी किये।
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प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा
गाजियाबाद प्रशासन ने कहा कि फीस जमा करने पर किसी भी छात्र का न तो नाम काटा जाएगा और न अभिभावकों पर दबाव बनाया जाएगा। अगर शिक्षण संस्थान निर्देश के विपरीत, ऐसा करते पाए गए तो प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा हो सकती है।
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