शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों को कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकान्त शुक्ल, शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय व जिला विद्यालय निरीक्षक श्रावस्ती चंद्रपाल को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।

Update:2019-05-30 21:35 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकान्त शुक्ल, शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय व जिला विद्यालय निरीक्षक श्रावस्ती चंद्रपाल को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।

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याचिका की सुनवाई 2 जुलाई को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश का पालन करने का समय दिया है और कहा है कि पालन न करने की दशा में इन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने आशीष चन्द्र व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती में तीसरी बार घोषित परिणाम में चयनित याचियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। 19 सितम्बर 18 से याचीगण भटक रहे है। आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया विपक्षियांे के विरुद्ध अवमानना का केस बनता है।

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