माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव विद्याकान्त शुक्ल को आदेश का पालन करने अथवा 22 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-05-31 16:30 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव विद्याकान्त शुक्ल को आदेश का पालन करने अथवा 22 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने विश्वनाथ राय की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है।

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याची अधिवक्ता विवेक मिश्र का कहना है कि कोर्ट ने याची को टीजीटी टीचर नियुक्त करने का आदेश दिया था। तीसरी बार घोषित परिणाम में इसे सफल घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पद न होने पर भी नियुक्ति की जाय जिसका पालन नहीं किया गया। सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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