Seema Haider Case: क्या पाकिस्तानी सीमा भारत में रहेगी या भेजी जाएगी अपने मुल्क, आईए जाने क्या कहती है रिपोर्ट

Seema Haider Case: यूपी एटीएस ने दो दिनों तक लंबी पूछताछ करने के बाद सीमा और सचिन को वापस घर भेज दिया है। अभी तक जांच एजेंसियां इस महिला के पाकिस्तानी जासूस होने के संबंध में पुख्ता सबूत एकत्रित नहीं कर पाई हैं।

Update:2023-07-22 09:07 IST
Seema Haider Case (photo: social media )

Seema Haider Case: दो कट्टर दुश्मन देशों में मीडिया सनसनी बनी सीमा हैदर का आगे क्या होगा, इसके बारे में जानने के लिए आज हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। सीमा वापस अपने मुल्क पाकिस्तान भेजी जाएंगी या वह भारत में ही बहू बनकर रहेंगी, इसका फैसला अब सरकार को करना है। यूपी एटीएस ने दो दिनों तक लंबी पूछताछ करने के बाद सीमा और सचिन को वापस घर भेज दिया है। अभी तक जांच एजेंसियां इस महिला के पाकिस्तानी जासूस होने के संबंध में पुख्ता सबूत एकत्रित नहीं कर पाई हैं।

यही वजह है कि सीमा हैदर का मामला अधिकारियों के लिए भी काफी पेचीदा हो गया है। यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस और आईबी जैसी संस्थाएं सीमा की पूरी कुंडली खंगाल चुकी हैं। पाकिस्तान से यूएई और फिर वहां से वाया नेपाल इंडिया तक पहुंची इस महिला के साथ आगे क्या होगा, इसको लेकर शीर्ष स्तर पर माथापच्ची जारी है। सीमा का मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। जानकारों का कहना है कि सीमा को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक तो उसने भारतीय शख्स से शादी कर रखी है और दूसरा उसके संदिग्ध होने को लेकर अभी तक कोई पुख्ता तथ्य हाथ नहीं लगा है।

सीमा बोलीं – नहीं जाऊंगी पाकिस्तान

अपने चार बच्चों के साथ प्रेम के खातिर तीन देशों की सरहद लांघकर भारत पहुंची सीमा हैदर अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। यूपी एटीएस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद डिपोर्ट किए जाने वाली अटकलों पर सीमा ने एकबार फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पाक महिला ने कहा कि मेरी जिंदगी सचिन के लिए है। मैं अपनी पूरी जिंदगी भारत की जेल में गुजार दूंगी, मगर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी।

सीमा के साथ आगे क्या होगा ?

पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर का मामला अवैध घुसपैठ का है। उन्होंने बगैर वीजा के भारत में एंट्री ली। इस तरह के मामलों में भारत में 5 से 7 सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को उसके देश भेजने का भी प्रावधान है। सीमा पर फिलहाल पुलिस ने फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और 120-बी लगा रखा है। इन मामलों में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट से सीमा को जमानत जल्दी मिल गई।

कानून के जानकारों के मुताबिक, सीमा हैदर भारतीय कानून की नजर में एक अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी वो होता है, जो बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के देश में प्रवेश करता है। इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। तय प्रक्रिया के तहते देश में गिरफ्तार अवैध प्रवासियों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO के सामने पेश किया जाता है। जहां से इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजना का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन का समय लग जाता है। देश में विदेशी नगारिकों की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है।

जानकारों का कहना है कि सीमा हैदर का मामला थोड़ा पेचीदा है। सीमा पर भारतीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। सीमा को डिपोर्ट करने के लिए गृह मंत्रालय पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क करेगा। पाक एंबेसी इस संबंध में अपने देश की सरकार को सूचित करेगी। अगर वो मानने को तैयार होते हैं कि सीमा उन्हीं के देश की नागरिक है तो दूतावास डिपोर्ट करने की अनुमति देगा।

इसके बाद सीमा का मेडिकल कराया जाएगा। उसे पाक दूतावास छोड़ा जाएगा। वहां से एक रिसिविंग ली जाएगी। गृह मंत्रालय सीमा के बारे में बताएगा कि उसने कैसे भारत में प्रवेश किया था। ताकि पाकिस्तान का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सीमा पर केस दर्ज कर अपने मुल्क के कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सके। इस पूरी प्रक्रिया में खूब सारा कागजी काम होता है, जिसमें महीनों समय लग जाते हैं। इसलिए सीमा को जल्द पाकिस्तान भेजना संभव नहीं है।

सीमा ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

पाक महिला सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 38 पेज की एक दया याचिका भेजी है। जिसमें उनसे भारत में ही रहने की अनुमति देने की गुहार लगाई गई है। सीमा ने याचिका में बताया कि उसने अपना नाम और धर्म बदल लिया है। अब वो सीमा मीणा बन गई हैं। उसने याचिका में अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं, जिसमें सीमा और सचिन शादी के जोड़े में दिख रहे हैं।

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