Shravasti News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 15 साल कारावास, कोर्ट ने लगाया 80 हजार रुपए का अर्थदण्ड
Shravasti News: अपर सत्र/ अनन्य पाक्सो न्यायालय ने लगभग आठ साल बाद नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार मानते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व अस्सी हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।;
Shravasti News: जिला की अपर सत्र/ अनन्य पाक्सो न्यायालय ने लगभग आठ साल बाद नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार मानते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व अस्सी हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
शासकीय अधिवक्ता पास्को एक्ट रोहित गुप्ता ने बताया है कि जिला की अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूपसे पाक्सो निर्दोष कुमार ने थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को अलग अलग धाराओं में दोषसिद्ध करार मानते हुए धारा 4 पाक्सो एक्ट मे 15 वर्ष का सश्रम करावास व 50,000 रुपए अर्थदण्ड की सजा व धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष व 10,000 रुपए का अर्थदण्ड व धारा 366 आईपीसी में 5 वर्ष व 10,000 रुपए अर्थदण्ड व धारा 368 आईपीसी में 5 वर्ष व 10,000 रुपए का अर्थदण्ड कुल 80,000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया । कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थदण्ड की राशि पीडिता को क्षति पूर्ति हेतु रूप में दिया जाएगा। साथ ही यह भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह
घटना विगत 9 अक्टूबर 2017 समय 11:00 की है। बताया कि बाजी मुकदमा बुद्धू पुत्र सूर्य लाल साकिन टेपरा दाखिली खैरी कला थाना कोतवाली भिनगा का रहने वाला है ।जिसने गत 9 अक्टूबर 2017 को समय करीब 11:00 बजे प्रार्थी की लड़की रिंकी देवी उम्र 15 वर्ष को विपक्षी राधेश्याम बहला फुसला कर भाग ले गया ।उक्त विपक्षी को रिकी को ले जाते हुए आसपास के काफी लोगों ने देखा ।इस संबंध में वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर थाना कोतवाली मे दिया गया और मुकदमा पंजीकृत हुआ । पीडिता के अनुसार घटना करवा चोथ के अगले दिन सुबह दस ग्यारह बजे की है ।मेरे मम्मी पापा व दो भाई खेत मे धान बांधाने गये थे ।मैं घर पर अकेली थी। विपक्षी राधेश्याम और लालमन मेरे घर आये और कहे कि मेरे साथ चलो नही तो तुम्हारे भाई को जान से भार देंगे। डर के मारे में पैदल ही उनके साथ सडक तक गयी।
वही पर मोटर साइकिल खडी थी गाडी राधेश्याम चला रहे थे ।मुझे बीच मे बैठाये थे तथा लालमन पीछे बैठे थे ।मैने शोर मचाया पर उन्होंने मुझे डांट दिया ।वस स्टैड पहुॅचने पर लालमन वापस चले आये ।राधेश्याम मुझे अपने बहन के घर ले गये ।अपनी बहन के घर राधेश्याम ने मेरे साथ जबरदस्ती बालात्कार किया। बताया कि इस मामले की विवेचना प्रचलित हुई आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। न्यायालय पर विचारण हुआ। विचारण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रोहित गुप्ता ने किया ।विचारण के उपरान्त अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूपसे पाक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को अलग अलग धाराओ में दोषसिद्ध मानते हुए धारा 4 पाक्सो एक्ट मे 15 वर्ष का सश्रम करावास व 50000 रुपए अर्थदण्ड की सजा व धारा 363 आई पीसी में 5 वर्ष व 10,000 रुपए अर्थदण्ड व धारा 366 आई पीसी में 5 वर्ष व 10,000 रुपए अर्थदण्ड व धारा 368 आई पीसी में 5 वर्ष व 10,000 रु अर्थदण्ड कुल 80,000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड की राशि पीडिता को क्षति पूर्ति हेतु पीडिता को देने के लिए आदेशित किया ।