Shravasti News: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, वृद्धाश्रम में दी गई जानकारी, स्कूलों में निकाली गई रैली

Shravasti News: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए नि: शुल्क, प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है।

Update:2024-11-09 21:55 IST

Shravasti News ( Pic- News Track)

Shravasti: सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को National Legal Services Day 2024 (राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस) मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।

इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और वादिकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए नि: शुल्क, प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है।यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष /जिला जज राम मिलन सिंह ने शनिवार को विधिक सेवा स्थापना दिवस के अवसर पर कही है।

उन्होंने बताया कि भारत के संविधान अनुच्छेद 39 ए और इसकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1994 के संशोधन अधिनियम के बाद 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया। इसके बाद से मुख्य अधिनियम के लिए कई संशोधन पेश किए। बता दें कि इस अधिनियम के माध्यम से पिछडे़ हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम के कारण किसी भी प्राकर से किसी विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। न्याय प्राप्त करने का जिनता अधिकार एक अमीर व्यक्ति या किसी समान्य वर्ग के व्यक्ति को है उतना ही अधिकार एक आम व्यक्ति को है।न्याय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है, सभी को उसके समान अवसर दिए जाना इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

जिला जज के निर्देश पर शनिवार को जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर रैली व विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।इसी क्रम में प्रभारी विधिक सचिव /सिविल जज प्रवर खण्ड विश्वजीत सिंह द्वारा विधिक जागरुकता शिविर भिनगा के वृद्धाश्रम निकट दहाना, में किया गया। प्रभारी सचिव विश्वजीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित व मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में राहुल स्मारक इण्टर कॉलेज असई पुरवा सेमरी चकपिहानी, श्रावस्ती में रैली व विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी सचिव विश्वजीत सिंह ने बताया गया कि प्रतिवर्ष भारत में 9 नवम्बर को देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और सर्व सुलभ न्याय प्रक्रिया तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। इसी क्रम में प्रभारी सचिव द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वृद्धजनों की समस्याओं को सुना गया व उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि इस दिन देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के समक्ष निःशुल्क दी जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में अवगत कराना है।इसी क्रम में कॉलेज में उपस्थित छात्र-छात्राओं को जागरुक कर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जानकारी दी गयी। एवं जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्यवाही का अधिकार, मुफ्त विधिक सहायता हेतु हकदार, महिलाएं व 18 वर्ष तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, विभिन्न प्रकार की आपदा, जाति या हिंसा, बाढ़, भूकम्प पीड़ित व्यक्ति, कारावास मे निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग, वार्षिक आय तीन लाख तक के सामान्यजन व नई दिल्ली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की निःशुल्क योजना के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र, अशोक सिंह, राधेश्याम मिश्र, लिपिक दयाराम समेत समस्त वृद्धजन व वृद्धाश्रम के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। व कॉलेज में उपस्थित समस्त छात्र-छात्रा व शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।

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