Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामला, 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में आज महेंद्र प्रताप के वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई।
Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप के द्वारा केस ट्रांसफर करने के लिए जिला जज की अदालत में दाखिल किए गए वाद पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में ट्रैकिंग रिपोर्ट मंगाने की बात कहते हुए मामले पर अगली तारीख 7 नवम्बर दे दी।
जिला जज की अदालत में दाखिल किया हुआ है वाद
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में जल्द सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ है। इस प्रार्थना पत्र में इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक में एक स्पेशल जज से कराने की मांग की गई है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल किया गया है वाद
महेंद्र प्रताप सिंह ने 2020 में मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था। इस वाद के जरिए महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से मांग की थी, कि श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि से शाही ईदगाह को हटाकर मुक्त किया जाए। इस वाद पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के शामिल न होने के चलते कोर्ट ने दी अगली तारीख
सोमवार को केस ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दाखिल वाद पर सुनवाई की। करीब 20 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के शामिल न होने के चलते कोर्ट ने 7 नवंबर की अगली तारीख दी। इस सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह पक्ष मौजूद रहा।
मामला गंभीर जल्द हो सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गंभीर मसला है इस पर जल्द सुनवाई हो स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट में एक एप्लिकेशन लगाई थी। शाही ईदगाह पक्ष 3 तारीखों के बाद हाजिर हुए, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहे वह इस मामले को लटकाना चाहते हैं। इसको लेकर नोटिस भी तामील कराए हैं उनके अधिवक्ता को मैसेंजर भेजने के लिए कोर्ट से निवेदन किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट दाखिल कर दें। ट्रैकिंग रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एक्स पार्टी आदेश जारी होंगे। इसके बाद इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस मामले में न्यायालय के द्वारा अगली तारीख 7 नवम्बर निर्धारित की गई है।