Sonbhadra News: फावड़े से वार कर अपने ही बच्चे के शरीर के कर दिए थे टुकड़े, अदालत ने दी उम्र कैद
Sonbhadra News: दोषी पिता जगजीवन गोड़ को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय दिया गया।;
Sonbhadra: साढ़े 10 वर्ष पूर्व अपने ही एक वर्षीय अबोध बच्चे की फावड़े से काटकर नृशंस हत्या करने वाले हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते समय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अधिवक्ताओं के तर्कों, पुलिस की विवेचना में उपलब्ध हुए साक्ष्य, परीक्षण के दौरान गवाहों की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया और दोषी पिता जगजीवन गोड़ को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय दिया गया।
अभियोजन कथानक के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के लीलासी गांव की सविता देवी पत्नी जगजीवन गोड़ ने 24 दिसंबर 2011 को म्योरपुर थाने में तहरीर दी। इसके जरिए पुलिस को बताया कि उसका एक वर्षीय बालक आंगन में खेल रहा था। सुबह करीब 10 बजे करीब उसका पति जगजीवन गोड़ कहीं से आया और अचानक से फावड़ा उठाकर बच्चे को काट डालि। इससे उसकी वहीं मौत हो गई। लाश पड़ी हुई है। इस तहरीर पर जगजीवन गोड़ के विरुद्ध हत्या में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की।
पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जगजीवन गोंड़ को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।