Sonbhadra News: अच्छा-खासा ब्याज दिलाने का लालच देकर हड़प लिए 16 लाख 40 हजार रूपये

Sonbhadra News: जून से ब्याज का पैसा मिलने का भरोसा दिया गया लेकिन दो तीन माह बाद भी ब्याज की रकम नहीं मिली। तकादा करने पर तरह-तरह के बहाने बनाए जाने लगे।

Update: 2024-08-30 15:57 GMT

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को अच्छा-खासा ब्याज दिलाने का लालच देकर, 16 लाख 40 हजार रूपये हड़प लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए सगे भाई सहित चार को जिम्मेदार ठहराया गया है। मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी पिपरी की तरफ से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने, थानाध्यक्ष राबटर्सगंज को प्राथमिकी दर्ज कर, विवेचना के आदेश दिया है।

जानिए क्या है मामला, क्यों एफआईआर का दिया गया आदेश

पीड़ित अजय कुमार की तरफ से न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया हे कि शीतला मंदिर चौक के पास धर्मशाला रोड पर कम्प्यूटर एवं मोबाइल वर्ल्ड नामक दुकान चलाने वाले ओम सिद्धार्थ नामक व्यक्ति से वर्ष 2022 में, दुकान पर आते-जाते जान-पहचान हुई थी। इसी दौरान ओम ने घर पर बुलाया जहां, मुलाकात भाई श्रवण कुमार और पिता श्याग नारायन सहित अन्य परिवारीजन से हुई । आरोपों के मुताबिक उन लोगों ने अजय से कहा कि वह लोग एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं, जो बड़ी मात्रा में पैसा जमाकराने का काम करता है और रकम जमा करने वाले को 15 प्रतिशत महीने का ब्याज देता है।

प्रतिमाह 15 प्रतिशत ब्याज का लालच दे जमा कराई रकम

आरोप है कि उनके द्वारा इस तरह से ब्याज पाने वाले कई लोगों के नाम बताए गए और उससे जुड़े कथित कागजात दिखाए गए। उनकी बातों में आकर पीड़ित ने अपने पास रखे पांच लाख नकद, पत्नी का जेवरात गिरवी रखने पर मिलेे एक लाख चालीस हजार, एक मित्र के जरिए मिले पांच लाख और परिचितों से पांच लाख कर्ज के रूप में लेकर आरोपियों को मई 2022 में उपलब्ध कराया। आरोपों के मुताबिक जून से ब्याज का पैसा मिलने का भरोसा दिया गया लेकिन दो तीन माह बाद भी ब्याज की रकम नहीं मिली। तकादा करने पर तरह-तरह के बहाने बनाए जाने लगे। काफी तकादा के बाद भी न तो ब्याज की रकम मिली न ही मूलधन वापस किया गया। पीड़ित का दावा है कि इस ठगी की खबर जब उसकी मां को मिली तो वह हाई ब्लडप्रेशर की चपेट में आकर पैरालसिस का शिकार हो गई। मई 2024 में तकादा करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

संज्ञेय अपराध के तथ्य प्रकट हो रहे

न्यायालय की तरफ से पारित किए गए फैसले में बताया गया है कि प्रार्थनापत्र के कथन के समर्थन में जहां आवश्यक दस्तावेज पीड़ित की ओर से पत्रावली में दाखिल की गई है। वहीं, क्षेत्राधिकारी, पिपरी की जांच आख्या भी पत्रावली में मौजूद है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना से मामले में संज्ञेय अपराध के तथ्य प्रकट होते हैं। जिसकी पुलिस से विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। अदालत की तरफ से थानाध्यक्ष राबर्टसगंज को आदेशित किया गया है कि वह आवेदक के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना के बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते विधिनुसार विवेचना सुनिश्चित करें।

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