Sonbhadra News : शादी का झांसा देकर तीन साल तक बनाए रखा संबंध, दूसरे जगह शादी करते समय पकड़ाया, 10 वर्ष की कठोर कैद
Sonbhadra News: इस मामले की सुनवाई की और 10 वर्ष पूर्व के इस मामले में दोषसिद्ध पाते हुए, दोषी राकेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।;
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Sonbhadra News: शादी का झांसा देकर 3 साल तक संबंध बनाए रखने वाले को 10 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामला घोरावल कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को
इस मामले की सुनवाई की और 10 वर्ष पूर्व के इस मामले में दोषसिद्ध पाते हुए, दोषी राकेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा। प्रकरण के विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड जमा होने के बाद उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
अभियोजन कथानक के मुताबिक मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने 13 जून 2017 को घोरावल थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। आरोप लगाया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर राकेश कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासी शिल्पी, थाना घोरावल, लगभग तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा । कुछ समय पूर्व बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव चला गया। उसे जानकारी हुई है कि वह दूसरी जगह शादी कर रहा है और आज ही (तहरीर की तिथि) बारात जाने वाली है।
मेरी तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिक छानबीन करते हुए मामला सही पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने की बात कहते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सनी के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी की ओर से की गई।