Sonbhadra : ओबरा सी के पेड़ों की कटाई मामले में डीएफओ को एनजीटी के समक्ष दर्ज करानी होगी उपस्थिति, प्रतिपूरक वनीकरण-ओबरा डी से जुड़ा ब्यौरा देने के निर्देश
Sonbhadra News: हजारों पेड़ों की कटाई के लगाए गए आरोप के क्रम में एनजीटी की तरफ डीएफओ को अगली सुनवाई की तिथि पर सशरीर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति रहने के निर्देश दिए गए हैं।
Sonbhadra News: ओबरा सी पावर प्रोजेक्ट के लिए आफ द रिकार्ड हजारों पेड़ों की कटाई के लगाए गए आरोप के क्रम में एनजीटी की तरफ डीएफओ को अगली सुनवाई की तिथि पर सशरीर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ओबरा सी के लिए जिन पेड़़ों की कटान ऑन द रिकार्ड बताई गई, उसके प्रतिपूरक वनीकरण की क्या स्थिति है और अनपरा डी के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की स्थिति और उसको लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में जानकारी तलब की गई है।
बताते चलें कि ओबरा सी के लिए लगभग 50 हजार पेड़ों के कटान का दावा करते हुए एनजीटी को शिकायत भेजी गई थी। दावा किया गया था कि अनपरा डी के लिए भी हजारों पेड़ काटे जाएंगे। इसको लेकर आवश्यक हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई थी। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने ओबरा प्रोजेक्ट और डीएफओं से पूरा ब्यौरा तलब किया गया था। इसके क्रम में लगभग पांच हजार पेड़ों की कटाई और इसके लिए ली गई अनुमति का ब्यौरा एनजीटी के सामने रखा गया था। पिछले दिनों एनजीटी की प्रधान पीठ में प्रकरण की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
डीएफओ ओबरा को पक्षकार बनाते हुए दिए गए निर्देश
पिछले दिनों सुनवाई के दौरान चीफ कंजरवेटर अनुराग प्रियदर्शी और डीएफओ ओबरा कुंज मोहन ने एनजीटी की बेंच के समक्ष उपस्थित दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर जहां डीएफओ ओबरा वन प्रभाग को प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में पक्षकार नामित किया। वहीं, डीएफओ, ओबरा को ओबरा सी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 4191 और 1156 पेड़ों की कटाई के बदले किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया कि ओबरा डी परियोजना के निष्पादन में काटे जाने की अनुमति वाले पेड़ों की कटाई के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति, संबंधित पेड़ों की प्रकृति, संख्या और वर्गीकरण के बारे में अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाए। डीएफओ को अगली सुनवाई तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
19 फरवरी को प्रकरण की होगी अगली सुनवाई
एनजीटी की बेंच की तरफ से मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी की तिथि निर्धारित करते हुए डीएफओ ओबरा को निर्देशित किया गया है कि वह अगली सुनवाई पर इस अधिकरण के समक्ष शारीरिक रूप से या वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। वहीं, प्रतिवादी संख्या 8 को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वह एसईआईएए से पर्यावरण स्वीकृति और यूपीपीसीबी से सीटीई के संबंध में स्थिति का उल्लेख करते हुए जवाब दाखिल करें। साथ ही परियोजना के निष्पादन के लिए पेड़ों की कटाई का भी ब्यौरा उल्लिखित करते हुए विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं।