Sonbhadra News: बलिया के ठेकेदार के खिलाफ सोनभद्र में धोखाधड़ी का केस दर्ज

Sonbhadra News: पीडब्ल्यूडी में ठेका हासिल करने को लेकर ठेकेदारों के बीच की आपसी लड़ाई अब पुलिस तक पहुंची गई है।

Update: 2024-06-13 14:14 GMT

फाइल फोटो। Source- Newstrack 

Sonbhadra News: पीडब्ल्यूडी में ठेका हासिल करने को लेकर ठेकेदारों के बीच की आपसी लड़ाई अब पुलिस तक पहुंची गई है। एक ठेकेदार के प्रतिनिधि की ओर से बलिया निवासी ठेकेदार पर फर्जी अनुभव और चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर कई ठेका कार्य हासिल करने का आरोप लगाया गया है। मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप पर राबर्टसगंज कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

यह था पूरा मामला

ठेकेदारी का काम करने वाले राबटर्सगंज निवासी रियाजुद्दीन ने स्वयं को मेसर्स हजरत अली फर्म का कर्मचारी बताते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मेसर्स पीएंडएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर संतोष कुमार राय द्वारा ठेका हासिल करने में फर्जीवाड़ा किया गया है। आरोप था कि लोक निर्माण विभाग की ओर से तिलौली-बागपोखर सतोहा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का जो ठेका मेसर्स पीएंडएस को दिया गया था। उस फर्म की ओर से लगाया गया अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। प्रांतीय खंड बलिया की ओर से दिखाए गए इस अनुभव प्रमाण पत्र की धनराशि में हेराफेरी की गई है। इसी तरह संतोष कुमार राय के पक्ष में जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि जारी चरित्र प्रमाण पत्र तीन वर्ष तक ही वैध होता है। इस बीच अगर कोई आपराधिक अभियोग पंजीकृत होता है तो निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाता है। न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में अगस्त 2022 में कथित संतोष राय के खिलाफ राबटर्सगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुकदमा होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड की ओर से दो कार्य और प्रांतीय खंड की ओर से तीन कार्य आवंटित कर दिए गए। इसके पीछे डीएम और एसपी के यहां से मिली जानकारी का हवाला दिया गया है।

न्यायालय ने गंभीरता से लिया मामला

मार्च 2024 में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर प्रकृति का माना और मामले में राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश जारी किया। राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस के मुताबिक न्यायालय से मिले आदेश के क्रम में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है।

जाँच हो तो सामने आ सकते हैं और मामले

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अगर ठेकेदारों द्वारा टेंडर प्राप्त करने में लगाए गए प्रपत्रों की जाँच की जाए तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि ऐसे मामलों में कई बार संबंधित विभाग के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। 

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