Sonbhadra News: 15 लाख का कर्ज, 14 लाख अदायगी, फिर भी दूसरे को बेच दिया टीपर, यार्ड इंचार्ज सहित दो पर धोखाधड़ी का केस

Sonbhadra News: नागेंद्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी पकरिहवा सलखन थाना चोपन ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 9 अप्रैल 2021 को उसने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड से यूपी 64 बीटी/1546 टिपर खरीदा था। इसके लिए 15 लाख फाइनेंस कराया था और 47 महीने की किस्त 47159 रुपये तय हुई थी।

Update:2024-10-08 19:37 IST

Sonbhadra News (Pic-Newstrack)

Sonbhadra News: फाइनेंस के चक्रव्यूह ने लोन पर खरीदे गए टिपर को न सिर्फ हड़प लिया, बल्कि किस्तों के रूप में करीब 14 लाख रुपये का गबन भी कर लिया। पहले तो किस्तों में चूक का आरोप लगाकर गाड़ी को खींचकर राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में यार्ड में खड़ा करा दिया। बाद में बकाया किस्तें जमा करने के बाद टिपर को किसी और को बेच दिया। मामला कोर्ट के संज्ञान में आया तो चोपन थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। चोपन पुलिस ने संबंधित यार्ड प्रभारी और फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

नागेंद्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी पकरिहवा सलखन थाना चोपन ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 9 अप्रैल 2021 को उसने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड से यूपी 64 बीटी/1546 टिपर खरीदा था। इसके लिए 15 लाख फाइनेंस कराया था और 47 महीने की किस्त 47159 रुपये तय हुई थी। वर्ष 2023 में मां को ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण कुछ महीने की किस्त टूट गई थी। इस पर फाइनेंस कंपनी ने

20 अक्टूबर 2023 को सिपाहियों ने जबरन उसका वाहन ले जाकर रॉबर्ट्सगंज यार्ड में खड़ा कर दिया। जब उसने फाइनेंस कंपनी में जाकर मामले की जानकारी ली तो यार्ड इंचार्ज मृदुल मिश्रा ने बताया कि वाहन से संबंधित बकाया धनराशि 1,89,500/- रुपये है। पीड़ित ने बकाया धनराशि 1 लाख रुपये नकद टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एजेंट आकाश मिश्रा के पास जमा कर दी तथा शेष धनराशि फाइनेंस कंपनी के लोन खाते में जमा कर दी। दिसंबर माह में टाटा मोटर्स प्रबंधक प्रयागराज ने शपथ पत्र लिया कि वह उक्त वाहन की किस्त प्रतिमाह जमा करेंगे।

एक तरफ वाहन छोड़ने का ऑर्डर तो दूसरी तरफ कर दी गई बिक्री 

वाहन को रिलीज करने का आदेश भी दिया गया लेकिन आरोप है कि इसी बीच टाटा मोटर्स के मृदुल मिश्रा, आकाश मिश्रा व अज्ञात लोगों ने उसे बिना सूचना दिए उक्त वाहन एसएस मोटर्स के मालिक रविंद्र कुमार सिंह व रविंद्र कुमार सिंह निवासी सोनभद्र, राजाबाबू सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी ममुआ, थाना रॉबर्ट्सगंज को बेच दिया। पीड़ित का दावा है कि फाइनेंस की गई 15 लाख की रकम के एवज में वह अब तक वाहन पर 14 लाख खर्च कर चुका है। चोपन पुलिस का कहना है कि मृदुल मिश्रा व आकाश मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 व 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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