Sonbhadra : घसिया बस्ती से जुड़े प्रकरण में नया मोड़, चौकी इंचार्ज सहित आठ पर एफआईआर का आदेश, पुलिस ने कहाः दबाव बनाने के लिए गढे़े गए झूठे आरोप

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली अंतर्गत चुर्क पुलिस चौकी क्षेत्र के रौप घसिया बस्ती निवासी मुनिया पत्नी कुमार घसिया ने अधिवक्ता रोशन लाल यादव के जरिए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत गत 26 जुलाई 2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

Update:2024-11-14 19:27 IST

Sonbhadra News ( Pic- News Track)

Sonbhadra  News: घसिया बस्ती से हाल के दिनों में लूट की कई घटनाओं के जुड़ाव के साथ ही दो दिन पूर्व बच्चे के अगवा करने के मामले में पाए गए जुड़ाव को देखते हुए जहां एक तरफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं, घसिया निवासी बस्ती निवासी एक महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय की तरफ से तत्कालीन चुर्क चौकी इंचार्ज सहित आठ के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को विधिअनुरूप विवेचना के निर्देश दिए गए हैं।

बेरहमी से पिटाई-तोड़फोड़ के लगाए गए हैं आरोप

राबटर्सगंज कोतवाली अंतर्गत चुर्क पुलिस चौकी क्षेत्र के रौप घसिया बस्ती निवासी मुनिया पत्नी कुमार घसिया ने अधिवक्ता रोशन लाल यादव के जरिए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत गत 26 जुलाई 2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके जरिए आरोप लगाया गया था कि 12/13 जुलाई की रात 2 बजे तत्कालीन चुर्क चौकी इंचार्ज एसआई कमल नयन दुबे और 7 की संख्या में पुलिसकर्मी बर्दी में पहुंचे और उसे सोते समय घसीटकर बाहर लाए। लाठी से पिटाई की। बचाने आई करीब आधा दर्जन दूसरी महिलाओं को भी बेरहमी से पिटा गया। सामानों के तोड़़फोड़, छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।

कोर्ट ने इस आधार पर दिया एफआईआर का आदेश

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को फाइनल सुनवाई की। प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से मंगाई गई आख्या में न्यायालय ने पाया कि प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। लगाए गए आरोप संज्ञेय गंभीर प्रतीत हो रहे हैं जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक है। प्रभारी निरीक्षक राबटर्सगंज को आदेश दिया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मामला दर्ज करते हुए विवेचना कराएं और परिणाम से न्यायालय को अवगत कराएं।

लूट के मामले में बेटे की पाई गई है संलिप्तता: चौकी इंचार्ज

चुर्क के तत्कालीन चौकी इंचार्ज कमल नयन दूबे ने बताया कि लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। शिकायकर्ती/वादीनी के पुत्र मदन को बाइक रोककर लूट किए जाने के मामले के संलिप्त पाया गया था। इसके बाद एक और लूट का केस दर्ज हुआ था। चूंकि किए जा रहे अपराधों-वारदातों के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई करने में लगी हुई है। इसलिए दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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