Sonbhadra News: सोते समय नाबालिग के साथ की थी अश्लील हरकत, पांच वर्ष कठोर कैद की सुनाई गई सजा

Sonbhadra News Today: अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। वहीं, पीड़िता को समुचित प्रतिकर के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को सिफारिश भेजी गई।;

Update:2025-02-14 17:25 IST

Sonbhadra News Today

Sonbhadra News: सोनभद्र, परिवार वालों के साथ दरवाजे पर सो रही नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के दोषी को पांच वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। मामला रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लगभग सात वर्ष पूर्व के इस मामले की शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों, गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों के आधार पर, विजय उर्फ फागू को दोषी पाया गया और कैद के साथ ही पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। वहीं, पीड़िता को समुचित प्रतिकर के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को सिफारिश भेजी गई।

यह था मामला, जिसको लेकर आया फैसला

रायपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 31 मई 2018 को रायपुर थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर दी। अवगत कराया कि 30 जनवरी की रात वह और उनका परिवार बिजली न रहने के कारण दरवाजे पर सोया हुआ था। उसी दौरान रात साढ़े 12 बजे विजय उर्फ फागू पुत्र रामेश्वर पटेल वहां पहुंचा और एक तरफ सो रही 14 वर्षीय पुत्री के शरीर को स्पर्श करने लगा। इससे घबड़ाकर उसने शोर मचाया तो परिवार के लोगों की नींद खुल गई। परिवार के लोगों ने देखा कि आरोपी के हाथ में चाकू था और वह पीड़िता को धमका रहा था कि चुप रहो नहीं तो जान से मार दूंगा। तहरीर के आधार पर रायपुर पुलिस ने 31 मई 2018 की शाम विजय उर्फ फागू पटेल के विरूद्ध धारा-354क, 506 आईपीसी, धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और धारा-3(1) (डब्ल्यू) (आई) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत केस दर्ज किया और प्रकरण में पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर की सिफारिश

सुनवाई के दौरान जहां पीड़ि़ता के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। वहीं, परीक्षित कराए गए बयानों, पेश की गई दलीलों और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर विजय उर्फ फागू पटेल को धारा 354क आईपीसी और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। इसके लिए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास, पांच हजार अर्थदंड, अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई। दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड जमा होने के बाद, उसमें से तीन हजार पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पीड़िता को पुनर्वासित करने के लिए प्रतिकर की सिफारिश की गई और निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर की धनराशि तय कर पीड़िता को प्रदान करने के लिए भेजी गई।

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