Sonbhadra News: एमपी की परमिट पर यूपी से उठ रही गिट्टी,खनन संचालक सहित चार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
Sonbhadra News: एमपी की परमिट पर होता मिला यूपी की गिट्टी का परिवहन बगैर परमिट परिवहन में क्रशर संचालक सहित तीन पर केस
Sonbhadra News: मध्यप्रदेश के परमिट पर सोनभद्र की गिट्टी परिवहन का एक बार फिर से मामला सामने आया है। प्रकरण में खनन विभाग की तरफ से एमपी के खनन पट्ाधारक सहित चार के खिलाफ राबटर्सगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। मामले में पुलिस की ओर से धारा 379, 411,420,467, 468, 471 आईपीसी और यूपी उपखनिज नियमावली और खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
खान निरीक्षक मनोज कुमार की ओर से पुलिस को दी तहरीर में बताया गया है कि खनिज बैरियर लोढ़ी पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन सं यूपी 64 बीटी/6085 को रोककर, उस पर लदी गिट्टी के बाबत, चालक से परिवहन प्रपत्र मांगा गया तो उसने मध्य प्रदेश के पट्टाधारक विनोद कुमार शाह मेसर्स बीके इंजीनियरिंग, रजमिलान, माडा, सिंगरौली की ओर से जारी प्रपत्र उपलब्धक करार्या। इस अंतराज्जीय परिवहन प्रपत्र में बीके इंजीनियरिंग वर्क्स शाप की ओर से निर्गत आईएसटीपी में गिट्टी की मा.ा मात्रा 25 घन मीटर और एसएस इंटरप्राइजेज सिंगरौली द्वारा निर्गत इनवायस संख्या 330 में गिट्टी की जगह उपखनिज भस्सी की मात्रा 30 घन मीटर दर्शाया गया था। जब चालक को वाहन में लदी गिट्टी का सैंपल उतार कर दिखाने के लिए कहा गया तो वह वहां से भाग निकला। किसी अन्य व्यक्ति से गिट्टी उतरवाकर देखी गई तो उसमें डोलो स्टोन गिट्टी लदी थी। जबकि आईएसटीपी प्रपत्र स्टोन/सैंड स्टोन एण्ड क्वार्टजाईट के लिए निर्गत पाया गया । लदी मात्रा भी 35.10 घन मीटर पाई गई। खनिज विभाग का दावा है कि वाहन स्वामी की तरफ से वाहन चालक के जरिए सोनभद्र में पाई जाने वाली डोलो स्टोन गिट्टी लोड कर मध्य प्रदेश के ईटीपी के जरिए परिवहन किया जा रहा था। मामले में एमपी के पट्टाधारक विनोद कुमार शाह मेसर्स बीके इंजीनियरिंग, आईएसटीपी निर्गत करने वाले मेसर्स बीके इंजीनियरिंग वर्क्स शाप के साथ ही वाहन चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धारा तथा खान-खनिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन जारी है।
बगैर परमिट परिवहन में क्रशर संचालक सहित तीन पर केसः
इसी तरह बगैर परमिट परिवहन मामले में वाहन संख्या यूपी 64 एटी 5590 के चालक, स्वामी, पासर छोटू और क्रशर प्लांट जय दुर्गा स्टोन के संचालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा संबंधित अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। खनिज विभाग की ओर से पुलिस को दी तहरीर में बताया गया हैं कि उक्त वाहन को बगैर परमिट गिट्टी परिवहन करते पकड़ा गया। चालक पन्नू उर्फ ओप्रकाश निवासी नकटी, थाना मड़िहान, मिर्जापुर ने पूछताछ में बताया कि यह गिट्टी उसने वाहन स्वामी के कहने पर जय दुर्गा स्टोन कोठा टोला बिल्ली मारकुंडी से लोड की थी। वहीं स्वामी ने छोटू नामक व्यक्तिका नंबर देते हुए कहा था कि इससे बात कर लेना लोकेशन देकर वाहन पास करा देगा।