Sonbhadra: बगैर परमिट गिट्टी लदे वाहन को पुलिस ने कब्जे में लिया, 3 पर केस
Sonbhadra News: पासरों का सिंडीकेट बगैर परमिट करा रहा था गिट्टी लदे वाहनों का परिवहन। खान विभाग की चेकिंग में पकड़ा गया मामला।;
Sonbhadra News: पुलिस की सख्ती के बावजूद, पासरों का सिंडीकेट रात में अफसरों के लोकेशन शेयर के जरिए बगैर परमिट गिट्टी लदे वाहनों को पार करने में लगा हुआ है। दो दिन पूर्व राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित चेकिंग प्वाइंट पर एक ऐसा ही खेल पकड़ में आने के बाद हड़कंप मच गया। गिट्टी लदे वाहन को कब्जे में लेकर जब्त करने के साथ ही मामले में खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर वाहन चालक, वाहन स्वामी और गिट्टी लोड करने वाले क्रशर प्लांट मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस आईपीसी की धारा 186, 279, 379, 411 तथा यूपी उपखनिज परिहार नियमावली और खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है।
एआरटीओ कार्यालय के पास वाहन को पकड़ा
खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि गत 24 फरवरी की रात ढाई बजे पुलिस क्षेत्राधिकारी (यातायात) के साथ लोढ़ी स्थित चेकिंग प्वाइंट पर गिट्टी, बालू, कोयला लदे वाहनों की चेकिंग में लगा हुआ था। उसी दौरान चोपन की तरफ से ट्रक संख्या बीआर28 जीए/3226 तिरपाल ढंकी गिट्टी लेकर पहुंचा और बगैर वाहन को चेक कराए, कट मारकर भाग निकला। चेकिंग टीम ने पीछा करते हुए एआरटीओ कार्यालय के पास वाहन को पकड़ा। पाया कि उक्त वाहन पर लगभग 32 घनमीटर गिट्टी (डोलो स्टोन) भरा हुआ है। एमचेक ऐप से जाँच की तो पता चला कि परिवहन किए जा रहे गिट्टी के बाबत कोई ईएमएम-11/ई फार्म-सी/ईटीपी/परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं किया गया है। कागजातों की जांच पड़ताल के दौरान चालक संजय यादव मौका पाकर भाग निकला।
क्रशर प्लांट संचालक की मिलीभगत से गिट्टी हुई थी लोडः खान निरीक्षक
खान निरीक्षक मनोज कुमार का दावा है कि वाहन चालक, वाहन और संबंधित स्टोन क्रशर जहां से गिट्टी लोड की गई, के मालिक द्वारा राजस्व चोरी के उद्देश्य से वाहन पर तिरपाल लगाकर तथा इसको लेकर एक योजना बनाकर धोखाधड़ी करते हुए, गिट्टी परिवहन किया जा रहा था। आरोपियों पर इसके जरिए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। वाहन को जब्त कर जहां मंडी परिसर में खड़ा करा लिया गया। वहीं, चालक संजय यादव, वाहन स्वामी और संबंधित स्टोन क्रशर मालिक के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 5, खनिज संपदा चोरी करने के मामले में धारा 379 व 411 आईपीसी के तहत केस दर्ज कराया गया है। शासकीय कार्य में व्यवधान डालने और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक, मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन जारी है।