Sonbhadra News: प्रधानमंत्री आवास ढहाकर सामान उठा ले जाने के मामले में FIR, चार सगे भाइयों सहित आठ किए गए नामजद

Sonbhadra News: घोरावल कोतवाली क्षेत्र के कड़िया गांव में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास ढहाकर गृहस्थी का सामान उठा ले जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।;

Update:2025-01-12 19:50 IST

Sonbhadra news (social media) 

Sonbhadra news: घोरावल कोतवाली क्षेत्र के कड़िया गांव में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास ढहाकर गृहस्थी का सामान उठा ले जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में कड़िया गांव निवासी चार सगे भाइयों सहित आठ को नाम नामजद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय की तरफ से दिए गए आदेश पर की है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के कड़िया गांव निवासी रामसिंह गोंड़ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसके गांव के रहने वाले श्रीराम, उनके पुत्र मोदी, राजकुमार, बृजेश, राजेश, दो-तीन अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर 11 नवंबर 2024 को उसके घर पर चढ़ाई और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने उसके आवास को ढहा दिया। आरोप है कि आवास बढ़ाने के बाद घर में रखा पत्नी का गहना और गृहस्थी का सामान ट्रैक्टर पर लाद कर लेते गए। यह फिर आप है कि गांव के प्रधान ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने । जिस वक्त घटना हुई उसे दौरान घर पर कोई नहीं था । जानकारी मिलने पर वह भागते हुए पहुंचा तो आरोप है कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित किया।

आरोपी को गलत बताते हुए पुलिस ने न्यायालय में भेजी थी आख्या

पीड़ित के तरफ से न्यायालय से गुहार लगाई जाने के बाद पुलिस से आख्या तलब की गई थी। किसके क्रम में भेजी गए रिपोर्ट में पुलिस का कहना था की घटना असत्य है। वहीं सुनवाई करते समय न्यायालय ने पाया कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट (आबिद शमीम) की अदालत की तरफ से प्रभारी निरीक्षक घोरावल को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश दिए गए थे।

Sonbhadra News: प्रधानमंत्री आवास ढहा कर उठा ले गए थे सामान, चार सगे भाइयों सहित आठ पर दर्ज की जाएगी एफआईआर

इन-इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला

प्रकरण में धारा 309, 352, 351 (2) व (3) BNS और 3 (1) 10 SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल के मुताबिक मामले में श्रीराम, बृजेश, राजेश, राजकुमार, मोदी के खिलाफ नामजद और दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन भी की जा रही है।

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