Sonbhadra: हनुमान मंदिर मामले में नया मोड़, अतिक्रमण के आरोप में व्यवसायी पर केस दर्ज

Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा में पंचासी हनुमान मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण के चर्चित मामले में पुलिस ने एक व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।;

Update:2024-03-14 20:45 IST

हनुमान मंदिर मामले में अतिक्रमण के आरोप में व्यवसायी पर केस दर्ज। (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा में पंचासी हनुमान मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण के चर्चित मामले में पुलिस ने एक व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहला व्यवसायी खेमे की तरफ से मंदिर समिति के पदाधिकारियों पर मारपीट, संपत्ति नुकसानी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। पुलिस की तरफ से ताजा कार्रवाई मंदिर समिति के पदाधिकारियों की ओर से की गई शिकायत और उसे पर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की तरफ से दिए गए निर्देश पर की गई। मामले में आरोपी व्यवसायी के खिलाफ धारा 447 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।


40 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का लगाया गया था आरोप

मंदिर समिति के तरफ से पदाधिकारयों ने पिछले दिनों पुलिस लाइन जाकर एसपी से बहुअरा स्थित पंचासी हनुमान मंदिर से जुडी जमीन आराजी संख्या 422,423ख पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की थी। कहा था कि इसका विरोध करने पर मंदिर समिति के सदस्यों पर फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कोषाध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य अवधेश मिश्रा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है बहुअरा गांव स्थित 40 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर परिसर एवं आस पास के क्षेत्रों में मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जे के नियत से जेसीबी मशीन एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से अवैध रुप से खुदाई का कार्य किया जा रहा है तथा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है।


अतिक्रमण के विरोध पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का भी लगाया गया है आरोप

विकास पटेल (हनुमत सोलर) की तरफ से अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जब उन लोगों ने विकास सिंह के विरुद्ध लिखा-पढ़ी करना शुरू किया तो विकास की तरफ से 20 फरवरी 2024 को मंदिर समिति के पदाधिकारी और सदस्यों पर दबाव बनाने की नियत से धारा 323, 504, 506, 427, 3(2)5, 3(1)डी एससीएसटी नौ नामजद और 10, 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। शिकायतकर्ताओं की तरफ से मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने और कथित फर्जी एफआईआर से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई गई है। लगाए जा रहे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जहां एसपी की तरफ से तत्काल राबटर्सगंज कोतवाली को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं, बुधवार की देर रात इस मामले में राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 447 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन की जा रही है।

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