Sonbhadra: CAA मामले में जनजातीय समाज पर टिप्पणी कर बुरे फंसे Swami Prasad Maurya

Sonbhadra News: CAA को लेकर जनजातियों पर टिप्पणी करना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भारी पड़ गया है। आदिवासी समाज के व्यक्ति की तरफ से दी गई तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

Update: 2024-03-14 11:25 GMT

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) को लेकर, आदिवासियों-जनजातियों पर टिप्पणी करना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भारी पड़ गया है। आदिवासी समाज के व्यक्ति की तरफ से दी गई तहरीर पर सोनभद्र की मांची पुलिस ने आईपीसी की धारा 153बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर सदानंद राय को सौंपी गई है।

जानिए क्या है माजरा, क्यों दर्ज कराया गया केस

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीटर हैंडल से 11 मार्च की रात 7.56 बजे सीएए पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि “नागरिकता संसोधन विधेयक (सीएए) कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। सैकड़ो वर्षाे से जंगलो में रहने वाले आदिवासियों तथा घूमन्तु जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ो, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यको के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जन विरोधी क़ानून की मैं घोर निंदा करता हूँ“।

वायरल हुआ ट्वीट तो उठने लगे विरोध के स्वर

सोनभद्र में जब यह ट्वीट वायरल हुआ तो इसका विरोध शुरू हो गया। इसको लेकर आदिवासी समाज से आने वाले बिंदू खरवार पुत्र लालधारी खरवार निवासी बाराडाड़ ने मांची थाने पहुंचकर पुलिस को एक तहरीर सौंपी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराय कि उन्हें सोशल मिडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि देश में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) पर स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने आदिवासी, वनवासी समाज, जनजातियों पर अभद्र टिप्पणी की और सीएए की गलत व्याख्या कर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की है।

गलत असर पड़ने का दावा करते हुए की कार्रवाई की मांग

बिंदू खरवार की तरफ से दी गई तहरीर में दावा किया गया है कि इस वक्तव्य से सोनभद के जनजातिओं में तरह-तरह की अफवाहे फैल रही हैं। इस तरह के अफवाह और वक्तव्य से जनजातीय समाज के लोग ड़रे व सहमे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान देश विरोधी बयान है। प्रभारी निरीक्षक मांची रामदरश राम के मुताबिक प्रकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है।

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