Sonbhadra News: कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रहा बगैर परमिट परिवहन, पकड़े गए तीन वाहन, नौ के खिलाफ केस दर्ज, दो गिरफ्तार

Sonbhadra News: बुधवार को चलाए गए औचक चेकिंग अभियान में जहां बगैर परमिट के तीन वाहन खनिज परिवहन करते पकड़े गए। वहीं, कार्रवाई के दौरान पता चला कि संबंधित वाहन इससे पहले भी बगैर परमिट और ओवरलोड परिवहन में पकड़े जा चुके हैं।;

Update:2025-02-20 20:02 IST

Sonbhadra News (Photo Social Media)

Sonbhadra News: आए दिन बगैर परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई के बावजूद, इसकी शिकायत थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को चलाए गए औचक चेकिंग अभियान में जहां बगैर परमिट के तीन वाहन खनिज परिवहन करते पकड़े गए। वहीं, कार्रवाई के दौरान पता चला कि संबंधित वाहन इससे पहले भी बगैर परमिट और ओवरलोड परिवहन में पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल तीनों मामलों में कुछ नौ के खिलाफ केस दर्ज करते हुए, दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद पकड़े गए दोनों आरोपियों का बृहस्पतिवार को न्यायायालय के लिए चालान कर दिया गया। आगे की कार्रवाई/छानबीन जारी है।

जिला मुख्यालय पर बगैर परमिट के पकड़ाए दो वाहन

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज पुलिस और खनिज विभाग की चेकिंग के दौरान लोढ़ी बैरियर के पास दो वपाहन बगैर वैध प्रपत्र के परिवहन करते पाए गए। प्रकरण में सर्वेक्षक योगेश शुक्ला की तहरीर पर धारा 61(2)ख, 303(2), 317(2) बीएनएस, 3(1)/58/72(6) यूपी उपखनिज परिहार नियमावली, 4/21 खान व खनिज अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत वाहन स्वामी, चालक दीपक कुमार गोंड़ पुत्र विनय कुमार गोंड निवासी उचनी खुर्द और अज्ञात स्टोन क्रशर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरे वाहन के मामले में वाहन स्वामी, चालक और अज्ञात क्रशर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि मामले में चालक दीपक कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया है। वहीं, शेष आरोपियों के गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

ओबरा में डंपर से बगैर परमिट किया जा रहा था परिवहन:

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक ओबरा में एक डंपर बगैर परमिट परिवहन करता पकड़ा गया। प्रकरण में चालक सुदर्शन पुत्र लालचंद्र निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जिला मीरजापुर और वाहन स्वामी संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रॉबर्ट्सगंज के खिलाफ धाराः 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस और यूपी उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज कराया गया है। सुदर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वाहन स्वामी संजय की तलाश जारी है। दोनों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। संबंधित क्रशर संचालक की भी भूमिका जांची जा रही है।

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