Sonbhadra News: परमिट फर्जीवाड़े में दो को घोषित किया गया भगोड़ा, कुल आठ आरोपी किए जा चुके हैं चिन्हित

Sonbhadra News: गिट्टी भंडारण के लाइसेंस की अवधि एक्सपायर होने के बाद भी खान विभाग का पासवर्ड हैक कर खेले गए परमिट फर्जीवाड़े के मामले में जहां अब तक कुल आठ आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं।

Update: 2024-02-01 08:51 GMT

परमिट फर्जीवाड़े में दो को घोषित किया गया भगोड़ा (न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: गिट्टी भंडारण के लाइसेंस की अवधि एक्सपायर होने के बाद भी खान विभाग का पासवर्ड हैक कर खेले गए परमिट फर्जीवाड़े के मामले में जहां अब तक कुल आठ आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं दो को भगोड़ा घोषित किए जाने के साथ ही, कुर्की की नोटिस जारी किए जाने के बाद भी, न्यायालय में उपस्थिति दर्ज न कराने पर, उनके खिलाफ चोपन थाने में नया केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से परमिट फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

खान अधिकारी की तरफ से दर्ज कराया गया था केस, 5 को किया गया था नामजद

एक्सपायर हो चुके लाइसेंस की आईडी से गिट्टी परिवहन का परमिट जारी करने के खेल का खुलासा पिछले वर्ष मई माह में हुआ था। तत्कालीन ज्येष्ठ खान अधिकारी आशीष कुमार ने 27 मई 2023 को एस कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स बिल्ली मारकुण्डी के पार्टनर सत्यप्रकाश केशरी निवासी शिवनगर कालोनी, ओबरा, मां दुर्गा माइनिंग एण्ड कन्सट्रक्सन मीतापुर (प्रीतनगर, चोपन) प्रोपराइटर गणेश कुमार, मां दुर्गा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्सन के कंप्यूटर आपरेटर श्याम कुमार प्रजापति निवासी बिल्ली, ओबरा, आशुतोष मिश्रा निवासी गौरव नगर, चोपन, रविकांत पांडेय निवासी अहरौरा मिर्जापुर और अन्य अज्ञात के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान धारा 120ठ की बढ़ोत्तरी की गई।

यहां आकर घटना ने लिया एक नया मोड़

घटना में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि पासवर्ड हैक के लिए जिस मोबाइल सिम का प्रयोग किया गया था, वह सिम मंजय कुमार गोंड़ पुत्र स्व. मुख्तार गोंड़ निवासी बेदौली कला भटौली थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर के नाम दर्ज है। मंजय की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि उसके नाम पर उसी के गांव के रहने वाले तरुण तिवारी पुत्र ब्रहम प्रकाश तिवारी उर्फ कल्लू तिवारी और रोहित तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी ने सिम हासिल कर परमिट फर्जीवाड़े में प्रयोग किया है।

नाम प्रकाश में आने के बाद से ही आरोपी चल रहे फरार

नाम प्रकाश में आने पर तरुण तिवारी और रोहित तिवारी के खिलाफ एफटीसी व जुडिशियल मजिस्ट्रेट (सीएडब्लू) की अदालत ने 28 नवंबर 2023 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया। गिरफ्तारी न होने पर 19 दिसंबर को धारा 82 सीआरपीसी का प्रोसेस जारी किया गया। 25 दिसंबर को 82 सीआरपीसी की कार्रवाई के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए, तब मामले में आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए विवेचक राजेश कुमार सिंह की तरफ से, उनके खिलाफ धारा 174ए आईपीसी के तहत केस दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है।

Tags:    

Similar News