लखनऊ: एडीजे उमाशंकर शर्मा ने आगजनी आदि के तीन आपराधिक मामलों में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। लिहाजा मुल्जिम साजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन्होंने मुल्जिम सुनील सिंह साजन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है।
यह भी पढ़ें...अखिलेश ने किया जेपी को याद, बोले- उन्होंने उठाई थी गैर कांग्रेसवाद की बात
बुधवार को सुनील सिंह साजन ने आगजनी के तीन अलग अलग मामलो में संबधित अदालतों में आत्मसमर्पण किया था। वर्ष 2010 के ये मामले थाना हजरतगंज, आशियाना व थाना कृष्णानगर से संबधित हैं। निचली अदालत ने मुल्जिम साजन का आत्मसमर्पण मंजूर करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह भी पढ़ें...सपा को अब भी विश्वास कि बसपा से होगा समझौता
इसके तत्काल बाद सत्र अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। सरकारी वकील धीरज यादव के मुताबिक सुनवाई के बाद सत्र अदालत से अंतरिम जमानत की अर्जियां भी खारिज हो गई।