सपा सांसद आजम खान पर बड़ी खबर, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यतीमखाना मामले में एमपी एमएलए से जमानत मिल गई है।

Update: 2020-05-29 14:20 GMT

रामपुर: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यतीमखाना मामले में एमपी एमएलए से जमानत मिल गई है। आजम खान पर भैंस और बकरी चोरी, घरों पर बुलडोजर चलवाने और लूट को अंजाम देने जैसे संगीन आरोप में मामले में केस दर्ज हैं। बता दें आजम खान इस समय परिवार समेत सीतापुर जेल में बंद हैं।

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आजम पर आरोप है कि उन्होंने सपा शासनकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यतीमखाना बस्ती में स्थित मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था और लूट-पाट करवाई थी। लेकिन प्रदेश में सपा सरकार के बदलने के बाद यतीमखाना में रहने वाले लोगों ने सांसद आजम खान और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। इस केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी।

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इस संबंध में गुरुवार को वादी पक्ष के अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा था कि आजम खान से संबंधित मुकदमा क्राइम नंबर 538 में आज अरगुमेंट हो गए हैं। कोर्ट ने दोनों तरफ से ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। तीन चार मामलों में बेल लगी थी लेकिन लंबी सुनवाई होने की वजह से एक ही मामले में सुनवाई हो पाई। यतीमखाना से संबंधित मामला है।

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