विधायकों को बंगला आवंटित करने का मामला-प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

सरकार की ओर से इस मामले पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान कहा गया कि विधायकों को नियमों के अनुरूप ही बंगले आवंटित किये गए हैं।

Update: 2019-11-25 15:08 GMT

विधि संवाददाता

लखनऊ: शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह व नीरज वोरा को बंगला आवंटित किये जाने के फैसले का राज्य सरकार ने बचाव किया है। सरकार की ओर से इस मामले पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान कहा गया कि विधायकों को नियमों के अनुरूप ही बंगले आवंटित किये गए हैं।

इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो कोर्ट भारी हर्जाना लगाएगी।

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आवंटन कहीं से भी विधि विरुद्ध नहीं है

जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल एक पीआईएल पर पारित किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ इस्टेट डिपार्टमेंट एक्ट के रूल 5, क्लॉज टू के तहत ही विधायकों को बंगला आवंटित किया गया है लिहाजा उक्त आवंटन कहीं से भी विधि विरुद्ध नहीं है।

इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में नियमों की अनदेखी कर, चार विधायकों को बंगले आवंटित किये जाने का आरोप है।

याची का कहना है कि शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग, बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी पंकज सिंह को व ए6 दिलकुशा कॉलोनी नीरज वोरा को आवंटित किया गया है। उक्त बंगले विधायकों को नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद् किये जाने की मांग की गई है।

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