मेडिकल कचरा निस्तारण की याचिका पर प्रदेश सरकार व प्रदूषण बोर्ड से जवाब

कोर्ट ने याचिका में उठाये गये मुद्दों को गम्भीर माना है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने मेडिकल वेस्ट पर रिपोर्ट मांगी है।

Update:2019-07-30 21:01 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होमों के मेडिकल कचरे के निस्तारण नियमों का पालन कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।

याचिका की सुनवाई 30 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने विधि छात्रा वैशाली सिंह व 11 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।

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याचियों के कोर्ट में न आने पर कोर्ट ने क्षितिज शैलेंद्र व आशीष मिश्र को न्यायमित्र नियुक्त किया है। जो याचिका पर बहस करेंगे।

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कोर्ट ने याचिका में उठाये गये मुद्दों को गम्भीर माना है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने मेडिकल वेस्ट पर रिपोर्ट मांगी है।

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