एक लाख टैक्स डिफाल्टरों को स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने सूचीबद्ध, नोटिस जारी

Update:2018-01-16 21:59 IST

नोएडा : जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम (समाधान योजना) का लाभ उठा चुके कारोबारियों का बहुत ही चौकानें वाला मामला प्रकाश में आया है, जिन्होंने जुलाई से सितंबर का टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया है। ऐसे करीब एक लाख टैक्स डिफाल्टरों को स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने सूचीबद्ध किया है। उन्हें धारा 46 के तहत नोटिस जारी किया है। जिन्हें 15 दिन में टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है।

नोटिस के बावजूद यदि उन्होंने टैक्स नहीं जमा किया तो उन पर धारा 62 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसमें उनका समरी एसेसमेंट कर प्रोविजनल टैक्स का निर्धारण करने और कानूनी तौर पर राजस्व वसूली की बात कही है। स्टेट जीएसटी की इस कार्रवाई ने नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं,बल्कि प्रदेश की प्रत्येक बाजार में हड़कंप मचा दिया है। राहत के लिए व्यापारी-उद्यमी राहत के लिए अब चार्टड अकाउंटेंट की शरण में पहुंच गए है। जहां से भी अब उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

स्टेट जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद लगातार राज्य के राजस्व में कमी आ रही है। कमी का आंकलन तलाशने पर पता चला कि जो जीएसटी धारक कंपोजिशन स्कीम (डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारी) का लाभ उठा रहे है। उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर में अपना कारोबार किया, लेकिन आज तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जबकि उन्हें 20 अक्टूबर को ही स्कीम के तहत अपनी खरीद ब्रिकी के हिसाब से एक फीसद टैक्स सरकार के खाते में जमा करा देना चाहिए था।

कारोबारियों की इस हरकत की जानकारी के बाद स्टेट जीएसटी मुख्यालय पर 10 जनवरी 2018 तक कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने वाले सभी ऐसे जीएसटी धारकों को सूचीबद्ध किया गया। जो टैक्स डिफाल्टर की श्रेणी में आते है। तत्कालउनकी सूची को उस जिले के स्टेट जीएसटी खंड कार्यालय पर उपायुक्त, सहायक आयुक्त, कमर्शियल टैक्स आफिसर को भेज दिया। जहां से उन्होंने अपनी जीएसटीएन नंबर आवेदन किया है। इसके बाद सभी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद रीजन (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर) में करीब पांच हजार नोटिस शामिल है।

यह है नोटिस की स्थिति :

-गौतमबुद्धनगर (नोएडा-ग्रेनो) 1354

-गाजियाबाद जोन वन (गाजियाबाद-हापुड़) 1554

-गाजियाबाद जोन टू (गाजियाबाद-बुलंदशहर) 2025

-उत्तर प्रदेश में कुल नोटिस 97383

(नोट: सभी आंकड़े स्टेट जीएसटी की साइट से प्राप्त है।)

उपायुक्त, स्टेट जीएसटी अरविंद कुमार तिवारी कहते हैं, यह सभी टैक्स डिफाल्टर कंपोजिशन स्कीम वाले है, जिन्हें स्टेट जीएसटी कार्यालय की ओर से सूचीबद्ध किया गया है। उस पर कार्रवाई जारी है। अभी धारा 46 के तहत नोटिस है। 15 दिन में टैक्स जमा करने पर धारा 62 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समरी एसेसमेंट कर प्रोविजनल टैक्स का निर्धारण होगा, उसके बाद वसूली की जाएगी।

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