नहीं रुकेगा बैंड-बाजा: CM योगी ने दिए सख्त आदेश, पुलिस की मनमानी बंद
सीएम ने इस सम्बन्ध में साफ कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
लखनऊ: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शादी विवाह के लिए जारी गाइडलाइन में कहीं ऐसा नहीं है कि बैंड बाजा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी पुलिस के बढ़ते उत्पीड़न को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है यदि ऐसे मांगलिक कार्यक्रमों में यदि पुलिस उत्पीड़न की शिकायत मिलती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है
सीएम ने इस सम्बन्ध में साफ कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
यह भी कहा गया है कि विवाह आदि समारोह के लिए केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते है। विवाह समारोह में जो सीमित लोगों केषामिल होने की बात कही गयी है उस समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं
गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा
उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह लोगों को जागरूक करें तथा गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। योगी ने कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी।
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हाल ही में यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि बंद कमरे या हॉल में अधिकतम 100 लोग, जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40 फीसद लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए। अब शादियों में बैंड, डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर रोक लगाया गया है।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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