Atiq Ahmed Update:: अतीक को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका, शीर्ष कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं
Atiq Ahmed: सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने अतीक के वकील को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
Atiq Ahmed Update: जहां प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार देते हुए अतीक समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई तो वहीं अतीक के भाई अशरफ और छह अन्य को बरी कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीक अहमद की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने अतीक के वकील को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
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संरक्षण के लिए याचिका दायर की थी
अहमदाबाद के साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल लाए गए गैंगस्टर अतीक अहमद ने संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई और भाजपा नेताओं के आक्रामक बयान के बीच माफिया अतीक अहमद का कदम सामने आया था। अतीक ने मांग की थी कि उसे गुजरात से किसी दूसरे जेल में न भेजा जाए।
अनुरोध करते हुए किया यह दावा
माफिया डान और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उसे अपनी जान का खतरा है। जेल में बंद अतीक अहमद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उसे किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अतीक अहमद ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य को अहमदाबाद की केंद्रीय जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में उसे नहीं ले जाने का निर्देश देने का भी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। वहीं प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत तीन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं भाई अशरफ समेत सात को बरी कर दिया।