Lucknow News : स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित, कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहे पिता-पुत्री
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में पिता-पुत्री सहित अन्य तीन के विरुद्ध धारा 82 जारी करने के आदेश दिए।
एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से सम्बन्धित विवादित प्रकरण में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने भी लगाई थी फटकार
हाईकोर्ट लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी व रोहित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में मौर्या परिवार इसी मामले को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय भी गए थे, जहां न्यायधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत है, आपको वापस एमपी/एमएलए कोर्ट ही जाना होगा। लेकिन इसके बावजूद मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, जहां मौर्य द्वारा पेश इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया गया।
वहीं, वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वय रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा।