आजम की मुसीबतें जारीः अब जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला
रामपुर के सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और साथ बेटे अब्दुल्ला आजम खान का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जेल में बंद है।
रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद आजम खान, इनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम खान अभी जेल में बंद है।
आजम खान ने किया यह फर्जीवाड़ा
रामपुर के सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और साथ बेटे अब्दुल्ला आजम खान का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जेल में बंद है। आपको बता दें कि इनके साथ इनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बीटा अब्दुल्ला आजम खान भी जेल में बंद है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी विधायक और बीटा पूर्व विधायक था।
भाजपा नेता ने किया था केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि फिलहाल तीनों लोग अभी सीतापुर जेल में बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी इनकी जमानत पर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि विधायक आजम खान के खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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86 मामलों में मिली है जमानत
समाजवादी पार्टी के संसद आजम खान के खिलाफ अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसके साथ हाईकोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है। आपको बता दें कि यह मामला फर्जीवाड़े का है जिसमें आजम खान के साथ उनका बीटा और पत्नी भी सीतापुर जेल में बंद हैं। इस सांसद की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है।
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